दिल्ली-NCR में आज रात से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, 30 नवंबर तक रहेगी रोक
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके कारण बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। NGT ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में सोमवार मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। NGT का यह फैसला NCR क्षेत्र में आने वाले चार राज्यों के दो दर्जन से अधिक जिलों पर लागू होगा।
दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन के लिए दायर की गई थी याचिका
बता दें कि दिल्ली-NCR में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण और उसके कारण बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए पर्यावरणविदों ने NGT में याचिका दायर का दीवाली पर पटाखे बैन करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इसके बाद अन्य राज्यों में इस तरह की मांग उठने लगी थी। इस पर गत मंगलवार को NGT ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए इसमें देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया था।
NGT ने राज्यों को नोटिस भेजकर मांगा था जवाब
मामले में NGT ने मंगलवार को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजकर पूछा था कि हवा के खराब स्तर को देखते हुए क्या 7 से 30 नवंबर तक पटाखे बैन किए जा सकते हैं? NGT को इस पर फैसला लेना है कि जिन राज्यों में हवा का स्तर 'खराब' की कैटेगरी में पहुंच चुका है क्या वहां पटाखे बैन कर देने चाहिए। सभी राज्यों को जवाब देने के लिए 6 नवंबर तक का समय दिया गया था।
NGT ने मामले में सुरिक्षत रख लिया था फैसला
NGT ने राज्यों के जवाबों की समीक्षा करने के बाद इस मामले में गत शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 9 नवंबर के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उस दौरान NGT ने मानवता के हित में कदम उठाने की बात कही थी।
दिल्ली-NCR में 30 नवंबर तक रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
मामले में NGT के प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दिल्ली और NCR क्षेत्र के करीब दो दर्जन जिलों में सोमवार मध्य रात्रि से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। NGT 1 दिसंबर, 2020 को हालात की समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय करेगा। इसके अलावा NGT ने दिल्ली सरकार को आदेशों का सख्ती से पालन कराने का भी आदेश दिया है।
इन शहरों में भी लागू होगा NGT का आदेश
NGT ने दिल्ली-NCR के अलावा देशभर के ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों (AQI 200 से ज्यादा) में पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई है। इसी तरह जिन शहरों में AQI मध्यम या कम स्तर पर है, वहां भी केवल ग्रीन पटाखें बेचे और जलाए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, सरकारों का ग्रीन पटाखें जलाने के लिए भी महज दो घंटों का ही समय निर्धारित करना होगा। यह पटाखे दिवाली, छठ, न्यू ईयर और क्रिसमस पर जलाए जा सकेंगे।
सरकार के समय निर्धारित नहीं करने पर यह रहेगा पटाखे जलाने का समय
NGT के अनुसार कम AQI वाले शहरों में पटाखें जलाने के लिए सरकार को समय निर्धारित करना होगा। समय निर्धारित नहीं करने पर लोग दिवाली पर रात 8 से 10 और क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे।
NGT के आदेश के बाद हरियाणा और BMC ने उठाया कदम
NGT के आदेश के बाद हरियाणा सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में समय निर्धारित कर दिया है। हरियाणा में मध्य और कम AQI वाले शहरों में दीवाली पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। BMC ने निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, दिवाली के दिन निजी सोसाइटी में फुलझड़ी और अनार जैसे बिना आवाज वाले पटाखे जला सकेंगे।
दिल्ली में सोमवार को दर्ज किया गया है सबसे खराब AQI
बता दें कि दिल्ली में सोमवार को साल का सबसे खराब AQI दर्ज किया गया है। हालत यह है कि अक्षरधाम मंदिर कुछ दूरी से भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। यहां रविवार को संक्रमण के 7,745 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में आए सबसे अधिक मरीज है। इसके साथ दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 4,38,529 पर पहुंच गई है।