
अब पेयजल के दुरुपयोग पर लगेगा एक लाख रुपये का जुर्माना, पांच साल की जेल
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी करने वालों पर नकेल कसने के लिए बड़ा सख्त कदम उठाया है।
अब देश में पेयजल का दुरुपयोग या बर्बादी करना दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा दोषियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें पांच साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
आइए जानते हैं विवरण।
प्रकरण
स्वयंसेवी संस्था ने NGT में दाखिल की थी याचिका
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार राजेंद्र त्यागी एंड फ्रेंड्स स्वयंसेवी संस्था (NGO) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में एक जनहित याचिका दायर करते हुए देश में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए इस दंडनीय अपराध घोषित करने की मांग की थी।
इस पर NGT ने सरकार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। इस पर जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी की है।
जानकारी
NGT ने मंत्रालय को दिए थे पानी के दुरुपयोग की लागत वसूलने के निर्देश
NGT ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश दिया था कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी की बर्बादी लाभदायक नहीं है और इस तरह के दुरुपयोग की लागत वसूली जानी चाहिए। NGT ने कहा था कि भविष्य में पेयजल संकट बड़ी समस्या होगी।
निर्देश
मंत्रालय ने अधिसूचना में दिए यह निर्देश
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि देश में कोई भी व्यक्ति पीने योग्य भूजल का दुरुपयोग और बर्बादी नहीं करेगा।
इसके लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जल आपूर्ति से संबंधित नागरिक निकाय, जल बोर्ड, जल निगम, जल कार्य विभाग, नगर निगम, नगर परिषद, विकास प्राधिकरण, पंचायत या कोई अन्य निकायों की जिम्मेदारी होगी।
उन्हें अपने क्षेत्र में दोषियों पर कार्रवाई के लिए अनुपालन तंत्र विकसित करना होगा।
प्रावधान
इस तरह से होगा सजा का प्रावधान
मामले के अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार पीने योग्य भूजल का दुरुपयोग और बर्बादी करने वालों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाने तथा पांच साल की सजा या फिर दोनों से दंडिया किया जा सकेगा।
इसी तरह यदि किसी पर केवल जुर्माना लगाया गया है और उसके बाद भी वह पानी की बर्बाद करता है तो उस पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रतिदिन 5,000 रुपये के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।
हकीकत
भारत को बारिश से प्रति वर्ष मिलता है 4,000 BCM पानी
एकीकृत जल संसाधन विकास पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रति वर्ष बारिश से कुल 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) पानी मिलता है।
इसमें से वाष्पीकरण के बाद स्थलाकृतिक और प्राकृतिक अपवाह के रूप में 1,869 BCM पानी ही बचता है।
इसके अलावा अन्य कारणों के बाद देश में उपयोग के लायक केवल 1,122 BCM पानी ही बचता है। ऐसे में अब पानी के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
जानकारी
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक पानी की उपलब्धता में आई 25 प्रतिशत की कमी
देश में 2011 से 2025 के बीच प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक पानी की उपलब्धता में 25 प्रतिशत की कमी आई है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। यदि पानी का दुरुपयोग नहीं रुका तो साल 2035 तक यह बढ़कर 36 प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।
कारण
जागरूकता की कमी के कारण हो रही पेयजल की बर्बादी- सिंह
जल शक्ति विकास मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह ने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी के कारण भी भूजल का दुरुपयोग हो रहा है। वर्तमान में देश में ओवरहेड टैंक से पानी बर्बाद हो रहा है।
इसी तरह शौचालयों में अत्यधिक पानी का उपयोग, नहाने, सिंक और वॉस बेसिन में आवश्यक से अधिक पानी का खर्च, पेयजल वितरण लाइनों में लीकेज आदि के कारण भी पानी बर्बाद हो रहा है। ऐसे में इसके लिए लोगों को संवेदनशील बनाना होगा।