UAE जाने के लिए अब पासपोर्ट पर नाम के साथ सरनेम जरूरी, जानिए क्यों बदला नियम
यदि आप संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जाने की योजना बना रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पर नाम के साथ सरनेम होना जरूरी है। UAE के राष्ट्रीय एडवांस सूचना केंद्र ने देश में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी करते हुए पासपोर्ट पर नाम के साथ सरनेम को आवश्यक कर दिया है। यह नियम 21 नवंबर से लागू कर दिया गया है। ऐसे में एक ही नाम वाले पासपोर्ट धारकों को अब UAE में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
UAE ने क्या किया है नियमों में बदलाव?
UAE सरकार द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब देश में प्रवेश करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट पर नाम के साथ सरनेम होना आवश्यक कर दिया गया है। एक अक्षर के नाम वाले यात्रियों को अस्वीकार्य यात्री (INAD) माना जाएगा और उसे हवाई अड्डे से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण लिए यदि पासपोर्ट पर एक ही नाम रमेश है तो उसे INAD माना जाएगा और रमेश कुमार या कुमार रमेश होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
कई भारतीय यात्रियों को उड़ान भरने से रोका
नया नियम लागू होने के साथ ही UAE के हवाई अड्डा प्राधिकरणों ने आदेशों की पालना भी शुरू कर दी है। इसके तहत एक नाम वाले कई भारतीय यात्रियों को देश से बाहर उड़ान भरने से रोक दिया गया है। हालांकि, स्थायी वीजाधारकों को एक ही नाम वाले पासपोर्ट पर यात्रा करने की छूट दी जा रही है, लेकिन पहले उन्हें अपना पासपोर्ट अपडेट करना होगा। इसमें उन्हें नाम और सरनेम वाले कॉलम में समान नाम ही भरना होगा।
नए नियमों से कौन होगा प्रभावित?
UAE सरकार की ओर से लागू यह नया नियम केवल विजिटिंग वीजा, आगमन पर वीजा और अस्थायी वीजा रखने वाले लोगों पर लागू होगा। UAE निवास कार्ड धारक और रोजगार वीजा वाले विदेशी नागरिकों को इस नियम से छूट दी जाएगी।
UAE के नए नियम पर एयरलाइंस कंपनियों ने क्या कदम उठाया?
UAE के नए नियम को लेकर एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए अधिसूचना जारी कर कहा है कि UAE में बिना सरनेम यानी एक अक्षर के नाम वाले यात्रियों के पासपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे INAD मानते हुए वीजा नहीं दिया जाएगा। पहले ही ऑनलाइन हासिल किए वीजा को भी निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरह इंडिगो ने भी नोटिस जारी करते हुए एक नाम वाले यात्रियों को UAE में प्रवेश न मिलने की बात कही है।
ट्रैवल्स एजेंटों ने यात्रियों से की अपील
UAE की ओर से नया नियम लागू करने को देखते हुए ट्रैवल एजेंटों ने लोगों से वीजा के लिए आवेदन करने या अपने मौजूदा दस्तावेजों में कोई बदलाव करने से पहले अगला अपडेट मिलने का इंतजार करने की अपील की है। इसी तरह अन्य एयरलाइंस कंपनियों ने भी यात्रा से पहले पासपोर्ट के नए नियमों के अनुसार होने की जांच करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर होने वाली परेशानियों के लिए यात्री स्वयं जिम्मेदार होंगे।
UAE के नए नियम पर ICAO ने क्या कहा?
नए नियम पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) ने कहा कि UAE ने ICAO भाग 3.4 में उल्लेखित नाम लिखने की प्रक्रिया के तहत नियमों में बदलाव किया है। अमूमन पासपोर्ट धारक के नाम के साथ सरनेम होता ही है। मुख्य नाम को प्राथमिक पहचानकर्ता और सरनेम को द्वितीयक पहचानकर्ता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट जारी करने वाला देश ही यह तय करता है कि नाम का कौनसा हिस्सा प्राथमिक पहचानकर्ता है।
सरनेम में क्या-क्या हो सकता है?
ICAO ने कहा कि यात्रियों के सरनेम में परिवार का नाम, गांव का नाम, पति का सरनेम या नाम, उपनाम, शहर का नाम और जाति का भी उल्लेख किया जा सकता है। हालांकि, ये नाम जारी करने वाले देश के नियमानुसार ही हो सकते हैं।
UAE ने क्यों लागू किया है नया नियम?
UAE सरकार के पासपोर्ट पर नाम के साथ सरनेम होने का नियम लागू करने के पीछे देश में आने वाले यात्रियों की सही तरह से पहचान करना प्रमुख कारण है। UAE सरकार का मानना है कि एक अक्षर के नाम से यात्री के संबंधित देश का वैध निवासी होने की जांच करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में सभी लोगों की वास्तविक पहचान के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, कई विशेषज्ञ इस तर्क से सहमत नहीं हैं।