दिल्ली: 1 महीने तक धारा 144 लागू, जानें किन-किन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी
किसान संगठनों ने मंगलवार को 'दिल्ली मार्च' का ऐलान किया है और इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हुआ है। इसी कड़ी में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अगले एक महीने तक धारा 144 लागू कर दी। इसके चलते अब दिल्ली में सार्वजनिक जुलूस, रैली और अन्य आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। आइए जानते हैं कि दिल्ली में धारा 144 लागू रहने पर क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी।
शहर में ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध
दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार से दिल्ली में धारा 144 लगाने का आदेश दिया। इस तहत अब 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होकर राजनीतिक, सामाजिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई सार्वजनिक बैठक, रैली और मार्च पर प्रतिबंध है। इसके अलावा दिल्ली की सीमा और शहर में सड़क जाम करने से लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली या ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। विशेष रूप से ट्रैक्टर पर लोगों को लाठी या सामान लेकर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
शादी और अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए लेने होगी विशेष अनुमति
आदेश में कहा गया है कि किसी तरह के विस्फोटक, बोल्डर, एसिड, पेट्रोल या सोडा की ऐसी बोतलों को एकत्रित करने और उन्हें इधर-उधर ले जाने पर भी रोक लगाई गई है, जिनके प्रयोग से कोई खतरा हो सकता है। अब शहर में शादी, धार्मिक जुलूस और अन्य संस्कारों के लिए संबंधित प्राधिकारी की विशेष अनुमति लेनी होगी। निजी वाहन, इमारत या सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है। लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।
दिल्ली की सीमा चौकियों पर वाहनों की होगी गहन जांच
दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आने-जाने वाले वाहनों की सीमा चौकियों पर गहन जांच की जाएगी। इस दौरान मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी भी उत्तेजक नारे या संदेश का प्रसार गैरकानूनी माना जाएगा। पुलिस के आदेश का अनुपालन न करने पर लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा से संबंधित धारा 188 के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।
कब तक लागू रह सकती है धारा 144?
धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी इलाके में सुरक्षा संबंधी खतरे को टालने या कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए यह धारा लागू होती है। प्रशासन लोगों की जान को खतरा या दंगे की स्थिति में धारा 144 की अवधि को बढ़ा भी सकती है, लेकिन इसे 6 महीने से ज्यादा समय तक लागू नहीं रखा जा सकता। फिलहाल दिल्ली में यह 12 मार्च तक लागू रहेगी।