
किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में लागू की गई धारा 144, सभाओं पर प्रतिबंध
क्या है खबर?
पंजाब और हरियाणा के किसान तमाम मांगों को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है।
पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है।
धारा 144 सोमवार से शुरू होकर 12 मार्च तक लागू रहेगी।
प्रतिबंध
क्या-क्या प्रतिबंध रहेंगे?
पुलिस आयुक्त की ओर से जारी 2 पन्नों के आदेश में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें सभाओं और रैली पर रोक लगाई गई।
दिल्ली की सीमा पर और शहर में सड़क जाम करने और दिल्ली में ट्रैक्टर-ट्रॉली से प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ट्रैक्टर पर न इंसान और न ही सामान लेकर प्रवेश किया जा सकेगा।
लाउडस्पीकर बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शादी और अन्य संस्कार के लिए अनुमति लेनी होगी।
आंदोलन
13 फरवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे किसान
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान 13 फरवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे।
इसे देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सीमेंट और रेत की बोरियों से अवरोधक बनाए गए हैं और कटीले तार लगाए हैं।
हरियाणा में 3 दिनों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध है। यहां किसानों को हिरासत में लेने के लिए स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील किया गया है।