पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए आजीवन कारावास काट रहे 4 दोषियों को जमानत मिली
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को सोमवार को जमानत दे दी।
NDTV के मुताबिक, न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनका याचिकाओं पर फैसले तक निलंबित कर दिया।
पीठ ने कहा कि दोषी 14 साल से हिरासत में हैं।
फैसला
अभी जेल में ही रहेंगे दोषी
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, चारों दोषी विश्वनाथन के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या का में भी दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए चारों जिगिशा हत्याकांड मामले में जेल में ही रहेंगे।
विश्वनाथन हत्याकांड में पांचवें दोषी अजय सेठी को धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत 3 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।
सोमवार के आदेश के बाद उनकी रिहाई की संभावना है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
विश्वनाथन 30 सितंबर, 2008 को देर रात करीब 3:30 बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं। उसी दौरान वसंत कुंज इलाके में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
विश्वनाथन की लाश दिल्ली पुलिस को नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हीं की कार से बरामद हुई थी।
मामले का खुलासा करने में पुलिस को करीब 6 महीने का समय लग गया और हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था।
जानकारी
पिछले साल सुनाई गई थी आजीवन कारावास की सजा
पिछले साल एक विशेष कोर्ट ने कपूर, शुक्ला, मलिक और कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इन पर हत्या समेत महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत आरोप थे। साथ ही प्रत्येक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।