कोरोना वायरस: SC ने पूछा- मुफ्त जमीन लेने वाले निजी अस्पताल फ्री इलाज क्यों नही करते?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूछा कि जिन निजी अस्पतालों को मुफ्त में जमीन दी गई थी, वो कोरोना संक्रमितों का फ्री में इलाज क्यों नहीं कर सकते? इस पर जवाब देने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमितों का फ्री में या कम पैसों में इलाज कर सकने वाले अस्पतालों की पहचान की जानी चाहिए। आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कही यह बात
सुप्रीम कोर्ट ने सचिन जैन नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। सचिन ने याचिका में मांग की थी कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मुफ्त या मामूली पैसों पर इलाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र की तरफ से जवाब मांगा है। इसके लिए उन्हें एक सप्ताह का समय दिया गया है।
चैरिटी अस्पतालों के बारे में पता लगाए सरकार- सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि जब निजी अस्पतालों को फ्री में जमीन दी जा सकती है तो वो कोरोना संक्रमितों का इलाज मु्फ्त में नहीं कर सकते। जब उन्हें मुफ्त में जमीन दी गई है तो ऐसे अस्पतालों को कोरोना संक्रमितों का मुफ्त में इलाज करना चाहिए। बेंच ने कहा कि जिन निजी अस्पतालों को मुफ्त जमीन दी गई है उनके बारे में सरकार को पता लगाना चाहिए कि वहां चैरिटी के नाम पर क्या काम होता है।
याचिका में कही गई थी यह बात
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि निजी अस्पताल कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लाखों रुपये चार्ज कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई सर्जरी भी नहीं होती। अब अगले सप्ताह इस पर सुनवाई होगी।
देश में 1.5 लाख से पार पहुंची संक्रमितों की संख्या
भारत में बीते दिन कोरोना वायरस से संक्रमण के 6,387 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,51,767 हो गई है। एक दिन पहले 6,535 नए मामले सामने आए है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 170 मरीजों ने दम तोड़ा, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 4,337 हो गई है। देश में 64,426 मरीज ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 8,3004 पहुंच गई है।