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    मोदी सरनेम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर लगाई रोक, सांसदी होगी बहाल
    सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी बड़ी राहत

    मोदी सरनेम मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर लगाई रोक, सांसदी होगी बहाल

    लेखन सकुल गर्ग
    Aug 04, 2023
    02:08 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूरत की ट्रायल कोर्ट के जज ने राहुल को 2 साल की अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया है और सजा के कारण राहुल के साथ-साथ उन्हें चुनने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं, इसलिए अंतिम फैसले तक दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाई जा रही है।

    फैसला 

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विशेष रूप से यदि अपराध गैर-संज्ञेय, जमानती और समझौता करने योग्य हो तो ट्रायल कोर्ट के जज से अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताने की अपेक्षा की जाती है।"

    कोर्ट ने कहा, "ट्रायल कोर्ट के जज ने मामले में राहुल को अधिकतम 2 वर्ष की सजा सुनाई है। यदि सजा एक दिन भी कम होती तो राहुल को लोकसभा के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित नहीं होना पड़ता।"

    सुनवाई 

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा? 

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति से भाषण देते समय सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है और उन्हें (राहुल) अधिक सावधान रहना चाहिए था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले का प्रभाव व्यापक है।

    कोर्ट ने कहा कि इस फैसले ने न सिर्फ राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार प्रभावित हुआ है, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं।

    सुनवाई 

    राहुल के वकील ने क्या दलील दी थी? 

    राहुल की तरफ से पेश हुए उनके वकील और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मुकदमा पूरा होने के बाद राहुल को दोषी भी ठहराया जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

    उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने 66 दिनों तक अपना फैसला सुरक्षित रखा था और मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण राहुल संसद के 2 सत्र में हिस्सा नहीं ले पाए।

    मामला 

    फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करता है- जयराम रमेश

    कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला सत्य और न्याय की मजबूत पुष्टि करता है। भाजपा की मशीनरी के अथक प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी ने न्यायिक प्रक्रिया में अपना विश्वास रखने का विकल्प चुनते हुए झुकने या टूटने से इनकार कर दिया था।'

    उन्होंने लिखा, 'हम एक सरकार के रूप में आपकी विफलताओं को उजागर करना जारी रखेंगे। हम अपने संवैधानिक आदर्शों को कायम रखेंगे, जिन्हें आप नष्ट करना चाहते हैं।'

    मुलाकात 

    कांग्रेस सांसद ने राहुल की सांसदी को लेकर स्पीकर से की मुलाकात

    दोषसिद्धि पर रोक के बाद राहुल की सांसदी बहाल होना तय है। इस संबंध में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की।

    उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत है। राहुल के खिलाफ की गई एक बड़ी साजिश आज विफल हो गई है। हमने स्पीकर से मुलाकात कर राहुल को संसद में आने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है।"

    मामला 

    क्या है मानहानि का मामला?

    राहुल ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है।

    इस टिप्पणी को लेकर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

    कोर्ट ने राहुल को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा और 15,000 रूपये का जुर्माने लगा दिया था। इसके बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।

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