शिक्षक भर्ती घोटाला: TMC नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जारी रहेगी जांच
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
हालांकि. कोर्ट ने कहा कि अभिषेक चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में अपना आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
सुनवाई
कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था जांच का आदेश
पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाला में ED और CBI को अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। अभिषेक ने इस आदेश पर फिर से विचार करने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने 18 मई को खारिज कर दिया और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अभिषेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर पिछले महीने भी सुनवाई हो चुकी है।