मानहानि मामला: राहुल गांधी को झटका, गुजरात हाई कोर्ट का सजा पर रोक लगाने से इनकार
कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका को खारिज करते हुए उनकी दोषसिद्धि और 2 साल जेल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। इसी मामले में सजा के कारण राहुल की सांसदी गई थी। माना जा रहा है कि राहुल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा?
गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस जस्टिस हेमंत प्रच्छक की एकल पीठ ने मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, "दोषी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।" उन्होंने कहा, "राहुल के खिलाफ दोषसिद्धि न्यायसंगत है। सेशन कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"
क्या है मानहानि का मामला?
राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए पूछा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने केस दर्ज करवाया था। सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट के फैसले का किया जा रहा है अध्ययन- कांग्रेस
कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता पर गुजरात हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला हमारे संज्ञान में आया है। माननीय न्यायाधीश के तर्कों का अध्ययन किया जा रहा है, जैसा कि होना चाहिए।' उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट के फैसले ने इस मामले को आगे ले जाने के हमारे संकल्प को दोगुना किया है।
राहुल को OBC समुदाय से माफी मांगनी चाहिए- भाजपा
भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाना ने फैसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस और राहुल गांधी को आज एक बार फिर झटका लगा है। सेशन कोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें आईना दिखाया है। वे OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) समुदाय का अपमान करते हैं और फिर माफी मांगने के बजाय अहंकार में आकर ऐसा करते हैं।" उन्होंने कहा कि राहुल को अब OBC समुदाय से माफी मांगनी चाहिए।
इससे पहले सेशन कोर्ट ने खारिज की थी राहुल की याचिका
बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले से पहले सूरत की सेशन कोर्ट ने भी 20 अप्रैल को मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल की याचिका खारिज कर दी थी। राहुल ने 3 अप्रैल को यह याचिका दाखिल कर उन्हें दोषी ठहराने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद राहुल ने हाई कोर्ट का रुख लिया था, जहां पर भी उनको निराशा हाथ लगी है।