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    पंजाब सरकार की गन कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 813 आर्म्स लाइसेंस किए रद्द
    पंजाब सरकार अब तक 2000 से अधिक लाइसेंस रद्द कर चुकी है

    पंजाब सरकार की गन कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 813 आर्म्स लाइसेंस किए रद्द

    लेखन सकुल गर्ग
    Mar 12, 2023
    02:24 pm

    क्या है खबर?

    पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में बढ़ रहे गन कल्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

    पंजाब सरकार ने रविवार को कुल 813 बंदूकों के आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर दिया। सरकार ने बताया कि अब तक 2,000 से ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है।

    गौरतलब है कि राज्य में हाल में आपराधिक घटनाओं के चलते विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर निशाना साध रहा है।

    कार्रवाई 

    किस जिले में कितने लाइसेंस हुए रद्द? 

    NDTV के मुताबिक, रद्द किए गए कुल लाइसेंस में लुधियाना ग्रामीण के 87, कपूरथला के 6, शहीद भगत सिंह नगर के 48, गुरदासपुर के 10, होशियापुर के 47, फरीदकोट के 84, पठानकोट के 199, साहिबजादा अजित सिंह (SAS) नगर के 235 और संगरूर के 16 लाइसेंस शामिल हैं।

    वहीं अमतृसर और जालंधर आयुक्त कार्यालय के तहत पंजीकृत क्रमशः 27 और 11 लाइसेंस रद्द किए हैं।

    इसके अलावा अन्य जिलों में भी कार्रवाई की गई है।

    बयान

    पंजाब सरकार ने हथियारों को लेकर नए नियम किए जारी

    अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब सरकार अब तक 2,000 से अधिक आर्म्स लाइसेंस को रद्द कर चुकी है।

    पंजाब सरकार ने हथियारों को लेकर नए नियम भी जारी किए हैं। इसके तहत अब पंजाब में सार्वजनिक समारोह, धार्मिक स्थल, विवाह समारोह या अन्य दूसरे किसी भी कार्यक्रम में हथियारों को ले जाने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी गई है।

    वहीं सत्तारूढ़ AAP सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में औचक निरिक्षण भी शुरू किया जाएगा।

    जानकारी

    पंजाब में फिलहाल 3.73 लाख आर्म्स लाइसेंस पंजीकृत 

    सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में वर्तमान में कुल 3,73,053 आर्म्स लाइसेंस पंजीकृत हैं। पंजाब सरकार इस गन कल्चर को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे अपराध और हिंसा की घटनाओं में कमी आने की संभावना है।

    पृष्ठभूमि

    सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गन कल्चर पर शुरू हुई थी बहस

    पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पिछले साल 29 मई को मानसा जिले में हत्या कर दी गई थी।

    वो अपने दो दोस्तों के साथ जीप से जा रहे थे, तभी अन्य गाड़ियों से आए हमलवारों ने उन्हें घेर कर उनकी जीप पर गोली बरसाना शुरू कर दिया था। इसमें मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त घायल हो गए थे।

    उनकी मौत के बाद पंजाब में फैल रहे गन कल्चर पर बहस शुरू हो गई थी।

    लाइसेंस

    न्यूजबाइट्स प्लस

    आर्म्स एक्ट, 1959 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के लिए प्रशासन से आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

    इसके लिए आवेदक की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उस पर कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।

    इसके अलावा आवेदक के शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक को लाइसेंस लेने के लिए कारण भी स्पष्ट करना होता है।

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