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    विदेश से वापस आ रहे यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, नई गाइडलाइंस जारी

    विदेश से वापस आ रहे यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य, नई गाइडलाइंस जारी

    लेखन मुकुल तोमर
    May 24, 2020
    06:17 pm

    क्या है खबर?

    देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने से एक दिन पहले आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू यात्रा और विदेश से वापस आ रहे भारतीयों से संबंधित गाइडलाइंस जारी कीं।

    इनमें कहा गया है कि विदेश से वापस आ रहे भारतीयों को 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन में रहना होगा।

    वहीं घरेलू यात्रियों को क्वारंटाइन करने का अंतिम फैसला राज्यों पर छोड़ा गया है और अगर उनमें लक्षण नहीं दिखते तो वे घर जा सकते हैं।

    घरेलू यात्री

    घरेलू यात्रियों के लिए 12 बिंदुओं की गाइडलाइंस

    12 बिंदुओं की विमान, ट्रेन और अंतरराज्यीय बसों के जरिए घरेलू यात्रा की गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रियों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी है।

    प्रस्थान के स्थान पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी और केवल बिना लक्षणों वाले यात्रियों को यात्रा करने दी जाएगी। निकासी पर भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

    यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना और साफ-सफाई का ध्यान रखना अनिवार्य है।

    आइसोलेशन

    बिना लक्षण वाले घरेलू यात्री इस शर्त पर जा सकेंगे घर

    एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों और बस अड़्डों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा और उन्हें नियमित तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा।

    14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी रखने की शर्त पर बिना लक्षणों वाले यात्रियों को घर जाने की इजाजत होगी। कोई लक्षण सामने आने पर उन्हें जिला राज्य या केंद्र सरकार के निगरानी अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।

    हल्के लक्षण वालों को होम आइसोलेशन और COVID देखभाल केंद्र पर आइसोलेशन का विकल्प दिया जाएगा।

    जानकारी

    गंभीर लक्षण वाले मरीजों को ले जाया जाएगा अस्पताल

    वहीं जिन यात्रियों में कोरोना वायरस के गंभीर या मध्यम लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें COVID समर्पित स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और स्थिति के अनुसार उसका इलाज किया जाएगा। मंत्रालय ने राज्यों को इन नियमों में बदलाव करने की इजाजत दी है।

    बाहर से आ रहे यात्री

    बाहर से आ रहे यात्रियों के लिए 17 बिंदु की गाइडलाइंस

    विदेश से वापस आ रहे यात्रियों के लिए नियमों की बात करें तो मंत्रालय ने उनके लिए 17 बिंदु की गाइडलाइंस जारी की हैं।

    ऐसे यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले एक फॉर्म भरना होगा जिसमें वे 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन में रहने की शपथ लेंगे।

    इनमें में सात दिन उन्हें खुद के खर्च पर प्रशासन के किसी क्वारंटाइन केंद्र में रहना होगा, वहीं बाकी सात दिन उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा।

    जानकारी

    इन स्थितियों में मिलेगी पूरे 14 दिन होम आइसोलेशन की इजाजत

    गर्भधारण, परिवार में किसी की मौत, गंभीर बीमारी या फिर 10 साल से छोटे बच्चों के माता-पिता को पूरे 14 दिन होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि, उनके लिए फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा।

    स्क्रीनिंग

    विमान में चढ़ने से पहले होगी थर्मल स्क्रीनिंग

    गाइडलाइंस में विदेश से वापस आ रहे भारतीयों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।

    विमान में चढ़ने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और ऐसे ही यात्रियों को चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें लक्षण नहीं दिखेंगे। जमीनी मार्ग से देश में दाखिल हो रहे भारतीयों पर भी ये नियम लागू होंगे।

    देश की सीमा में प्रवेश कर रहे लोगों को एक सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसकी एक-एक कॉपी स्वास्थ्य और इमिग्रेशन अधिकारियों को दी जाएगी।

    अन्य नियम

    सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस मास्क पहनना अनिवार्य

    एयरपोर्ट्स और विमानों का उचित सैनिटाइजेशन किया जाएगा और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

    विमान और जहाज में सभी यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और अन्य स्टाफ के लिए फेस मास्क पहनना और साफ-सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

    भारत पहुंचने पर सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में कोई भी लक्षण पाए जाने पर नियमों के तहत उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा।

    क्वारंटाइन

    सात दिन के लिए क्वारंटाइन केंद्रों में रखे जाएंगे बाकी यात्री

    बाकी यात्रियों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्वारंंटाइन केंद्रों में ले जाया जाएगा और यहां उन्हें सात दिन के लिए रखा जाएगा।

    इस दौरान उनका टेस्ट किया जाएगा और अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो लक्षण के अनुसार कदम उठाया जाएगा। बेहद कम लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन और सरकारी आइसोलेशन केंद्र का विकल्प दिया जाएगा।

    वहीं गभीर और मध्यम लक्षण वाले मरीजों को COVID समर्पित अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

    जानकारी

    नेगेटिव टेस्ट वाले यात्रियों के लिए सात दिन का होम क्वारंटाइन

    सरकारी क्वारंटाइन केंद्र पर कोरोना वायरस टेस्ट में नेगेटिव पाए गए यात्रियों को घर जाने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सात दिन के लिए खुद को घर पर आइसोलेशन में रखना होगा। कोई लक्षण दिखने पर उन्हें जिला निगरानी अधिकारी से संपर्क करना होगा।

    यातायात

    अभी देश में चल रहे हैं यातायात के ये साधन

    बता दें कि कल से देश में चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। अभी मुख्यतौर पर मेट्रो शहरों से उड़ानें संचालित होंगी।

    इसके अलावा विमानों और जहाजों के लिए विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है।

    ट्रेनों की बात करें तो प्रवासी मजदूरों के लिए चल रही ट्रेनों के अलावा रोजाना आम यात्रियों के लिए 15 स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं।

    कंटेनमेंट जोन के बाहर बसें भी धीरे-धीरे शुरू हो रही हैं।

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