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    NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का NTA और केंद्र सरकार को नोटिस, 8 जुलाई तक मांगा जवाब
    NEET-UG 2024 में अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA को नोटिस

    NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट का NTA और केंद्र सरकार को नोटिस, 8 जुलाई तक मांगा जवाब

    लेखन भारत शर्मा
    Jun 18, 2024
    12:29 pm

    क्या है खबर?

    राष्ट्रीय प्रवेश-सह पात्रता परीक्षा (NEET)-UG 2024 में कथित अनियमितता और धांधली का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।

    परीक्षा रद्द करने की मांग के बाद पिछले दिनों OMR शीट्स के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर दायर हुई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फिर से सुनवाई हुई।

    इसमें कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

    तर्क

    कोर्ट ने क्या दिया है तर्क?

    अधिवक्ता दिनेश जोतवानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर सभी आरोपों के संबंध में 8 जुलाई तक अपने जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

    कोर्ट ने कहा, "अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत भी लापरवाही हुई है तो इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। यह लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि NTA और केंद्र समय रहते इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे।"

    जानकारी

    "...तो समाज के लिए होगा बहुत हानिकारक"

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "किसी भी गड़बड़ी के कारण यदि कोई अयोग्य उम्मीदवार डॉक्टर बन जाता है तो यह समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। ऐसे में जिम्मेदारों को मामले की जांच कर पूरी पारदर्शिता के कार्रवाई करनी चाहिए।"

    याचिका

    याचिका में क्या की गई थी मांग?

    मामले में 15 जून को दायर नई याचिका में आरोप था कि छात्रों को OMR शीट की तुलना में उनके स्कोरकार्ड पर अलग-अलग अंक दिए गए हैं।

    इसी तरह NTA ने समय के नुकसान के लिए अपनाई गई ग्रेस मार्क्स की विधि/मानदंड का भी कोई खुलासा नहीं किया।

    मांग है कि सभी OMR उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कर दोबारा रैंकिंग जारी करनी की जानी चाहिए और कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।

    सुनवाई

    8 जुलाई को होगी सभी याचिकाओं पर सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

    इससे पहले विवेक पाण्डेय और शिवांगी मिश्रा सहित 10 छात्रों की 8 जून को दायर याचिका पर भी कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर कहा था, "परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और हमें जवाब चाहिए।"

    कोर्ट ने NTA को जवाब देने के लिए 8 जुलाई तक का समय दिया था। ऐसे में अगली सुनवाई में कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है।

    पृष्ठभूमि

    कैसे हुई NEET 2024 में अनियमितता की शुरुआत?

    NEET UG परीक्षा का आयोजन 5 मई को देशभर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था।

    उस दौरान 8 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे। उसके बाद पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ था, लेकिन NTA ने उसे लीक नहीं माना था।

    इसके बाद जब परिणाम जारी हुआ तो उसमें रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया रैंकिंग (AIR-1) हासिल की थी। सभी के 720 में से 720 अंक आए थे।

    इसके बाद देशभर में हंगामा हो गया।

    कार्रवाई

    NTA ने वापस लिए ग्रेस मार्क्स

    मामले में डॉ पाण्डेय सहित 10 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे।

    उन्होंने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने के अलावा परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की थी। उन्होंने दिए गए ग्रेस मार्क्स को मनमाना फैसला बताया था।

    बाद में NTA ने 13 जून को कोर्ट में जवाब देते हुए 1,563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स वापस लेने की बात कही थी।

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