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    उत्तर प्रदेश: मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटियों को भी मिलेगी नौकरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
    उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटियों को नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी।

    उत्तर प्रदेश: मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटियों को भी मिलेगी नौकरी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

    लेखन भारत शर्मा
    Nov 11, 2021
    01:06 pm

    क्या है खबर?

    उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाहित बेटियों के अधिकार में बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटियों को सरकारी नौकरी दी जा सकेगी।

    राज्य के कार्मिक विभाग के इस फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में मंजूरी दे दी है।

    बता दें कि विवाहित बेटियों के नौकरी पर हक जताने के कई मामलों के कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का निर्णय किया था।

    वर्तमान स्थिति

    अब मृतक आश्रित कोटे से किसको मिल रही थी नौकरी?

    बता दें उत्तर प्रदेश में अभी मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा के आधार पर मृतक के पुत्र, विवाहित पुत्र और अविवाहित बेटियों को ही नौकरी देने का प्रावधान था।

    विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं।

    कई मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां इकलौती विवाहित बेटी होने के बाद नौकरी नहीं मिलने से परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

    जानकारी

    मृतक आश्रित कोटे में किस तरह की नौकरी मिलती है?

    उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर लोगों को ग्रुप डी या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रुप सी तक ही सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। इससे ऊपर के पदों पर इस तरह नौकरी नहीं दी जाती है।

    नाराजगी

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियमों को बताया था असंवैधानिक

    बता दें कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नौकरी नहीं दिए जाने के कई मामले हाई कोर्ट तक पहुंचे थे।

    इस साल की शुरुआत में ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के नियमों में विवाहित बेटियों को परिवार की परिभाषा से बाहर करना असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। केंद्र ने परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को भी शामिल किया है।

    प्रस्ताव

    हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद तैयार किया गया था प्रस्ताव

    हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लेते हुए पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने और परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटियों को भी शामिल करने की बात कही थी।

    इसके आधार पर कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2021 को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा था।

    मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी। इसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

    अन्य

    उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी

    कैबिनेट बैठक में गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग की ओर से तैयार किए गए गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव, गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को मार्च, 2022 तक निशुल्क राशन वितरण करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ​

    राशन के साथ एक किलो चना, एक लीटर खाद्य तेल, और एक किलो आयोडाइज्ड नमक भी दिया जाता रहेगा।

    इसी तरह पंजीकृत अधिवक्ताओं को एक मुश्त पांच लाख रुपये देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

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