कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को इस बाद 'अनलॉक 1' का नाम दिया है। 'अनलॉक 1' के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत देश के सभी कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकि जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए प्रभावी रहेंगी।
तीन चरणों में पूरा होगा 'अनलॉक 1'
केंद्र सरकार ने 'अनलॉक 1' के लिए तीन चरण बनाए हैं। इसके तहत लॉकडाउन में लगी पाबंदियों को चरणबंद्ध तरीके से हटाया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें राज्य सरकारों को आगे के नियम तय करने का अधिकार दिया गया है। पहले चरण में 8 जून के बाद सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े सभी उद्योग संचालित हो सकेंगे। सोशल डिस्टैंसिंग के पालन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, मानक संचालन प्रकिया (SOP) जारी करेगा।
दूसरे चरण में खोले जा सकेंगे स्कूल और कॉलेज
गाइड लाइन के अनुसार 'अनलॉक 1' के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग सेंटर आदि को खोला जा सकेगा। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमित ली जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वो इस बारे में संचालकों से बात करें। फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को जुलाई 2020 में खोलने का निर्णय लें। इसके लिए भी गृह मंत्रालय SOP तैयार करेगा।
अंतरराष्ट्रीय उड़ान और मेट्रो रेल पर लिया जाएगा निर्णय
गाइडलाइंस के अनुसार 'अनलॉक 1' के तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सोशल-पॉलिटिकल-स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह और बड़े समारोह के आयोजन की छूट देने के लिए पर उस समय की स्थिति का आंकलन किया जाएगा। इसके अलावा इन सेवाओं से जुड़ें लोगों से भी चर्चा कर फीडबैक लिया जाएगा। यदि स्थिति सही रहेगी इनके संचालन की इजाजात दी जाएगी।
रात में जारी रहेगा कर्फ्यू
गृह मंत्रालय ने रात 9 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। पहले यह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक लागू था। हालांकि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं का संचालन और लोगों को जरूरी कार्य से निकलने की अनुमति होगी।
अंतरराज्यीय परिवहन पर नहीं होगी कोई पाबंदी
गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के अनुसार 1 जून से अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। लोग किसी भी कार्य से एक से दूसरे राज्य में जा सकेंगे। हालांकि, राज्य चाहें तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा। इसी तरह लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा। इसी तरह शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।
लोगों को इन नियमों का भी करना होगा पालन
गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस में लोगों से आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलने और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमार और 10 साल से छोटे बच्चों से घर में रहने की अपील की है। इसी तरह सार्वजनिक जगहों पर थूकने और पान, गुटखा, शराब के सेवन पर प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
वर्क फ्रॉम होम की छूट देने की दी है सलाह
गृह मंत्रालय ने कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम देने, कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग कराने और ऑफिस में नियम रूप से सैनेटाइजेशन कराने की भी सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार बचाव ही सुरक्षा सिद्ध होगी।
मध्य प्रदेश ने 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन
एक ओर जहां गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए अनलॉक शुरू कर दिया है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसका ऐलान करते हुए कहा, "हम फिलहाल पूरी तरह से सभी चीजों को नहीं खोल सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। हमें कोरोना वायरस से निपटना है।"