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    कर्नाटक: एक ही ग्राहक ने खरीदी 50,000 रुपये से अधिक की शराब, विक्रेता पर केस दर्ज
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    कर्नाटक: एक ही ग्राहक ने खरीदी 50,000 रुपये से अधिक की शराब, विक्रेता पर केस दर्ज

    लेखन मुकुल तोमर
    May 05, 2020 | 06:12 pm 1 मिनट में पढ़ें
    कर्नाटक: एक ही ग्राहक ने खरीदी 50,000 रुपये से अधिक की शराब, विक्रेता पर केस दर्ज

    केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सोमवार से शराब की बिक्री शुरू होने के बाद ठेकों के बाहर लंबी लाइनें लगीं और लोगों ने जमकर शराब खरीदी। कर्नाटक में इस दौरान नियमों को भी ताक पर रख दिया गया और 50,000 से अधिक के दो बिल सामने आए। नियमों के मुताबिक, एक ग्राहक को इतनी कीमत की शराब नहीं बेची जा सकती। मामले में राज्य के आबगारी विभाग ने शराब विक्रेता के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    एक ही ग्राहक को बेची 17.4 लीटर विदेशी शराब और 35.7 लीटर बीयर

    सोशल मीडिया पर कर्नाटक के बेंगुलूर को शराब खरीद के दो बिल वायरस हो रहे हैं जो 50,000 से अधिक के हैं। इनमें से एक बिल 52,841 रुपये का है और ग्राहक ने बेंगलुरू के तवरकेरे मुख्य रोड स्थित वनीला स्पिरिट जोन से 17.4 भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) और 35.7 लीटर बीयर खरीदी। कर्नाटक के नियमों के अनुसार, खुदरा विक्रेता एक ग्राहक को 2.3 लीटर IMFL और 18.2 लीटर बीयर से ज्यादा शराब नहीं बेच सकते।

    विक्रेता का दावा- आठ अलग-अलग लोगों को बेची शराब

    बेंगुलरू दक्षिण के आबकारी उपायुक्त गिरी जे ने 'इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि वनीला स्पिरिट जोन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा, "प्रथमदृष्टया हमने आबकारी विभाग द्वारा खुदरा विक्रेता के लिए निर्धारित लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाया है। कर्नाटक आबकारी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।" उन्होंने बताया कि विक्रेता का दावा है कि उससे आठ लोगों ने ये शराब खरीदी थी लेकिन उन्होंने बिल एक ही कार्ड पर कराया।

    ग्राहक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे अधिकारी

    आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वे शराब खरीदने वाले ग्राहक का पता लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "जांच के तौर पर हम खरीददार को ट्रेस करेंगे और उससे खरीद से संबंधित पूछताछ करेंगे।"

    95,000 रुपये से अधिक का है दूसरा वायरल बिल

    इस बीच सोमवार को बेंगलुरू की 'डॉलर्स कॉलोनी' स्थित एक शराब विक्रेता से 95,347 रुपये की शराब खरीद का बिल भी वायरस हुआ। आबकारी अधिकारियों का कहना है कि ऐसे सभी मामलों की जांच की जाएगी और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में शराब के ठेके खुलने के बाद सोमवार को 45 करोड़ रुपये की शराब बिकी। इसमें 8.5 लाख लीटर IMFL और 3.9 लाख लीटर बीयर शामिल है।

    केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हटाई थी शराब की बिक्री पर लगी रोक

    गौरतलब है कि बीते शुक्रवार राष्ट्रीय लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शराब की बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया था। आमदनी की कमी के कारण राज्यों की ओर से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। सोमवार से जब दुकानें खुलीं तो कई जगहों पर एक-दो किलोमीटर लंबी लाइनें देखी गईं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं।

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