
ED का आरोप, चिदंबरम के पास 12 देशों में संपत्ति, विदेशों में 17 बेनामी बैंक खाते
क्या है खबर?
INX मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
सोमवार को एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चिदंबरम के पास 12 देशों में संपत्ति है और उनके नाम विदेशों में 17 बेनामी खाते हैं।
वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया।
दावा
ED का दावा, इन देशों में हैं चिदंबरम की संपत्तियां
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट INX मीडिया केस में ED की गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही है। चिदंबरम ने मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है।
वहीं, चिदंबरम की कस्टडी की मांग कर रही ED ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उनकी 12 देशों में संपत्तियां हैं।
इन देशों में ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और स्पेन शामिल हैं।
आरोप
"चिदंबरम ने देश और विदेश में बिछाया फर्जी कंपनियों का जाल"
अपने हलफनामे में ED ने आरोप लगाया है कि INX मीडिया केस में बड़े स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और चिंदबरम ने अपने करीबियों के साथ मिलकर देश और देश के बाहर फर्जी कंपनियों का जाल बनाया।
ED ने गृह और वित्त मंत्री रह चुके चिदंबरम के नाम पर विदेशों में 17 अनामी बैंक खाते होने का दावा भी किया है।
एजेंसी का कहना है कि उसके पास ये सब साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
गिरफ्तारी
सु्प्रीम कोर्ट ने लगा रखी है ED के चिदंबरम को गिरफ्तार करने पर रोक
इन्हीं आरोपों की और जांच के लिए ED ने चिदंबरम की कस्टडी की मांग की है।
चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध करते हुए ED ने कहा है कि अगर कोर्ट चिदंबरम की याचिका पर विचार करती हैं तो यह न्याया का मखौल उड़ाना होगा।
बता दें कि मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ED के चिदंबरम को गिरफ्तार करने पर रोक लगाई थी।
अग्रिम जमानत की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में खारिज की चिदंबरम की याचिका
वहीं, INX मीडिया केस में ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए डाली गई चिदंबरम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी।
उनकी इस मांग को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि उन्हें 21 अगस्त को ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह गया।
एक और झटका
गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर भी नहीं होगी आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को उचित कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करने को कहा है।
चिंदबरम मामले में जमानत की ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर चुके हैं।
इस पर आज सुनवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन इसे आज की सुनवाई सूची में शामिल नहीं किया गया है।
वहीं, आज चिदंबरम की CBI कस्टडी भी खत्म हो रही है और एजेंसी CBI अदालत से इसे बढ़ाने को कह सकती है।