NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / वकीलों की अदालती फैसलों पर टिप्पणियां चिंताजनक, संविधान को रखें ऊपर- CJI 
    अगली खबर
    वकीलों की अदालती फैसलों पर टिप्पणियां चिंताजनक, संविधान को रखें ऊपर- CJI 
    CJI बोले- वकीलों की अदालती फैसलों पर टिप्पणियां चिंताजनक

    वकीलों की अदालती फैसलों पर टिप्पणियां चिंताजनक, संविधान को रखें ऊपर- CJI 

    लेखन प्रमोद कुमार
    Apr 06, 2024
    11:10 am

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को संविधान और अदालत को अपने राजनीतिक झुकाव से ऊपर रखने की सलाह दी है।

    नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने कहा कि लंबित मामलों और अदालती फैसलों पर वकीलों की टिप्पणियां बहुत चिंताजनक हैं।

    उन्होंने कहा कि अदालती फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए वकीलों को आम आदमी की तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अदालत और संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए।

    बयान

    हम तारीफ के साथ आलोचना सुनने को भी तैयार- CJI

    CJI ने आगे कहा, "एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह सार्वजनिक संपत्ति है। संस्थान के तौर पर हमारे कंधे चौड़े हैं और हम प्रशंसा के साथ-साथ आलोचना सुनने को भी तैयार हैं, लेकिन बार एसोसिएशन के सदस्य होने और सालों के प्रशिक्षण और अनुभव के बाद आपको (वकीलों को) कानूनी बातचीत में और फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी से अलग दिखाना चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि वकीलों को दलगत हित्तों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।

    बयान

    बार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध- CJI

    उन्होंने कहा, "हमें यह याद रखना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। एक संस्था के रूप में बार की स्वतंत्रता न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक मूल्यों और अदालत की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।"

    जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले कठिन कार्यवाही, व्यापक न्यायिक विश्लेषण और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम होते हैं।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    डीवाई चंद्रचूड़
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    ओला के इंजीनियर ने दी जान, 'काम का दबाव' बताया जा रहा कारण कर्नाटक
    'आंखों की गुस्ताखियां' का टीजर देख भावुक हुईं शनाया कपूर, विक्रांत मैसी ने कही ये बात शनाया कपूर
    माइक्रोसॉफ्ट की मंशा- सभी AI एजेंट साथ मिलकर करें काम; याददाश्त बढ़ाने पर भी जोर  माइक्रोसॉफ्ट
    ज्योति मल्होत्रा के बाद उत्तर प्रदेश का व्यापारी गिरफ्तार, पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप उत्तर प्रदेश

    डीवाई चंद्रचूड़

    सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों के नामों को केंद्र सरकार ने दी अपनी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट में दो और नए जजों ने ली शपथ, सभी 34 पद भरे सुप्रीम कोर्ट
    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुझाव सीलबंद लिफाफे में लेने से किया इनकार  अडाणी समूह
    सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पीरियड्स लीव संबंधी याचिका, कहा- महिलाओं को नौकरी देने से कतराएंगे  सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट का AAP को 15 जून तक पार्टी मुख्यालय खाली करने का निर्देश, जानें कारण आम आदमी पार्टी समाचार
    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला खारिज किया डीके शिवकुमार
    सुप्रीम कोर्ट ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
    चुनावी बॉन्ड मामला: सुप्रीम कोर्ट में SBI के खिलाफ अवमानना याचिका, समयसीमा में नहीं दी जानकारी चुनावी बॉन्ड
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025