सुप्रीम कोर्ट का AAP को 15 जून तक पार्टी मुख्यालय खाली करने का निर्देश, जानें कारण
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) को निर्देश दिया है कि उसे 15 जून, 2024 तक दिल्ली के राऊज एवेन्यू स्थित पार्टी मुख्यालय खाली करना होगा। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को इतना समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह पार्टी दफ्तर के लिए जमीन हेतु केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय में आवेदन करे। कोर्ट ने कहा कि यह दफ्तर हाई कोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है।
हाई कोर्ट की जमीन पर था दफ्तर
NDTV के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई थी और पार्टी ने इस पर अतिक्रमण किया है। कोर्ट ने कहा कि जमीन पर अतिरिक्त कोर्ट रूम बनाया जाना है। सुनवाई के दौरान AAP की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी को दफ्तर 2015 में आवंटित किया गया था और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते पार्टी को मुख्यालय के लिए जमीन मिलनी चाहिए।
बैठक बुलाने के निर्देश
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएंग और दिल्ली हाई कोर्ट को जमीन पर कब्जा दिया जाना चाहिए, ताकि इसका उपयोग नागरिकों के लिए किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और वित्त सचिवों को सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए अगली तारीख से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ बैठक बुलानी चाहिए।