NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / राम जन्मूभमि के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, दायर किया सिविल मुकदमा
    अगली खबर
    राम जन्मूभमि के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, दायर किया सिविल मुकदमा

    राम जन्मूभमि के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, दायर किया सिविल मुकदमा

    लेखन भारत शर्मा
    Sep 26, 2020
    05:43 pm

    क्या है खबर?

    अयोध्या में सालों तक चले राम जन्मभूमि के विवाद के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का विवाद कोर्ट पहुंच गया है।

    श्री कृष्ण विराजमान ने शुक्रवार को मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर 13.37 एकड़ की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक की मांग की है।

    इसके अलावा शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर ही बनाया गया है।

    याचिका

    भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के नाम से दायर किया मुकदमा

    न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह मुकदमा 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर' के नाम से उनके अंतरंग सखी रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है।

    बता दें कि लखनऊ निवासी अधिवक्ता अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे में अब उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले को उठाया है।

    अड़चन

    प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 है मुकदमे में बड़ी अड़चन

    श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर किए गए इस मुकदम में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 एक बड़ी अड़चन है।

    इसके तहत देश में 1947 में मौजूद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बदलने वाले मामलों को कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है।

    हालांकि, इस एक्ट के जरिए के विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे के लिए छूट दी गई थी। ऐसे में अब इस मामले में छूट मिलना डेढ़ी खीर होगा।

    जानकारी

    सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी रोक

    बता दें पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ऐसे मामलों में काशी मथुरा सहित देश में 1947 के समय के मौजूद धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगा दी थी।

    दलील

    कृष्ण जन्मभूमि पर मुस्लिम समुदाय का नहीं है कोई अधिकार

    अंतरंग सखी रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा दायर ताजा मुदकमे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य को कटरा केशव देव की संपत्ति में कोई दिलचस्पी या अधिकार नहीं है।

    यह पूरी 13.37 एकड़ भूमि देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान में निहित हैं। यह मुकदमा मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया है।

    इतिहास

    औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था कृष्ण मंदिर

    इतिहासकार जदु नाथ सरकार के हवाले से जगह के इतिहास के बारे में अग्निहोत्री ने कहा 1669-70 में औरंगजेब ने कटरा केशवदेव स्थित भगवान कृष्ण के जन्म के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और एक संरचना बनाई गई थी और इसे ईदगाह मस्जिद कहा गया था।

    100 साल बाद मराठों ने गोवर्धन की लड़ाई जीत ली और आगरा और मथुरा के पूरे क्षेत्र के शासक बन गए। मराठों ने मस्जिद को हटाकर भगवान श्रीकृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।

    नीलामी

    1815 में अग्रेजों ने की थी जमीन की नीलामी

    मुकदमे में कहा गया है कि 1815 में अंग्रेजों ने जमीन की नीलामी कर राजापाटनी मल को बेची थी। 1944 में राजापाटनी के वारिसों ने जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त को 19,400 रुपये में बेच दी।

    उन्होंने मार्च 1951 में एक ट्रस्ट बनाया और जमीन पर मंदिर बनाने की घोषणा की।

    अक्टूबर 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह सोसाइटी के बीच जमीन का ट्रस्ट होने पर समझौता हुआ था।

    बयान

    मामले में नहीं आएगी स्थगन आदेश की समस्या- अग्निहोत्री

    अग्निहोत्री ने कहा कि मथुरा कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और सोमवार को उसकी कॉपी मिलने की उम्मीद है।

    प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मुकदमे पर स्थगन आदेश जैसी कोई समस्या नहीं आएगी।

    उन्होंने एक्ट का अध्ययन करने के बाद ही मुकदमे का आधार तैयार किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर मुकदमे को हरी झंडी मिलेगी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    उत्तर प्रदेश
    मथुरा
    राम मंदिर
    सुप्रीम कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद शेयर बाजार में ड्रोन कंपनियों के शेयरों में 50 प्रतिशत की उछाल  शेयर बाजार समाचार
    टी-20 क्रिकेट में तीन बार एक पारी में बने 300+ रन, जानिए इन मुकाबलों की कहानी टी-20 क्रिकेट
    राम गोपाल वर्मा ने कियारा आडवाणी पर किया अश्लील कमेंट, लोग बोले- ये सठिया गए हैं राम गोपाल वर्मा
    कौन है डेढ़ करोड़ का इनामी नक्सली बसवा राजू, जिसे छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों ने मार गिराया? नक्सली

    उत्तर प्रदेश

    उत्तर प्रदेश: 13 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी, पिता का आरोप- आरोपियों ने निकाली आंखें रेप
    बेंगलुरू हिंसा के संंबंध में गिरफ्तार युवक की अस्पताल में मौत, कोरोना से था संक्रमित कर्नाटक
    उत्तर प्रदेश में फिर से हैवानियत, रेप के बाद नाबालिग को सिगरेटों से जलाया गोरखपुर
    चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दिया इस्तीफा, अब एशियाई विकास बैंक में संभालेंगे उपाध्यक्ष पद भारत की खबरें

    मथुरा

    कांग्रेस में शामिल होने की बात खारिज कर भाजपा नेता मनोज तिवारी से मिलीं सपना चौधरी भारतीय जनता पार्टी
    अलीगढ़: तांत्रिक के साथ संबंध बनाने से इनकार करने पर पत्नी की हत्या, गंगा में डुबोया उत्तर प्रदेश
    आखिरकार भाजपा में शामिल हुईं प्रसिद्ध गायिका और डांसर सपना चौधरी, काफी समय से थीं अटकलें दिल्ली
    उत्तर प्रदेश के इस गाँव में करवा चौथ के दिन महिलाएँ नहीं रखती व्रत, जानें क्यों उत्तर प्रदेश

    राम मंदिर

    अयोध्या में राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया बड़ा बयान, कही यह बात भारतीय सुप्रीम कोर्ट
    भाजपा विधायक बोले- 17 नंवबर तक अयोध्या में बनेगा राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी
    राम मंदिर के लिए 'अच्छी खबर' वाले बयान पर योगी की सफाई, कही यह बात गोरखपुर
    अंतिम दौर में अयोध्या मामले की सुनवाई, जिले में धारा 144 लागू रंजन गोगोई

    सुप्रीम कोर्ट

    केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, चार राज्यों ने चिकित्साकर्मियों को नहीं किया समय पर भुगतान भारत की खबरें
    इतालवी नौसैनिक मामला: पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले बिना बंद नहीं होगा केस- सुप्रीम कोर्ट भारत की खबरें
    सुशांत मामला: रिया चक्रवर्ती फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट, मीडिया पर लगाया दोषी ठहराने का आरोप बॉलीवुड समाचार
    जम्मू-कश्मीर: 15 अगस्त के बाद ट्रायल के तौर पर दो जिलों में शुरू होगा 4G इंटरनेट जम्मू-कश्मीर
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025