अलीगढ़: तांत्रिक के साथ संबंध बनाने से इनकार करने पर पत्नी की हत्या, गंगा में डुबोया
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक व्यक्ति ने तांत्रिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी।
पति परिवार को अमीर बनाने के लिए ऐसा करना चाहता था। उसने गंगा नदी में डुबोकर अपनी पत्नी को मार दिया।
मृतक के भाई की शिकायत के बाद अलीगढ़ पुलिस को घटना के बारे में पता चला।
पुलिस ने शुक्रवार को हत्या के मामले में पति और तांत्रिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
साजिश
बीच नदी में छोड़कर आया शव
पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय मानपाल सिंह ने बुधवार को अपनी 32 वर्षीय पत्नी रजनी को गंगा में डुबोकर मार दिया था।
रजनी ने मानपाल के कहने पर बिहार से आने वाले संतदास झारखंडी से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, जिससे वह नाराज था।
आरोपी ने अपने अच्छा तैराक होने का फायदा उठाते हुए शव को नदी के बीच में छोड़ा ताकि वह किसी को मिल न सके।
हालांकि गोताखोर गुरुवार रात शव ढूढ़ने में कामयाब रहे।
शिकायत
मृतक के भाई ने पुलिस को बताई पूरी घटना
पुलिस ने बताया कि गुरुवार को रजनी के भाई राजेश सिंह ने अपनी बहन की हत्या करने के लिए जीजा मानपाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
उसने पुलिस को बताया कि जब वह गंगा दशहरा के मौके पर गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से पहले बुधवार को अपनी बहन के घर गया था, तब उसकी बहन ने तांत्रिक और उसके साथ संबंध बनाने पर उसके मानपाल को अमीर बनाने के प्रस्ताव के बारे में बताया था।
जानकारी
9 साल पहले हुई थी दोनों की शादी
नाराज राजेश ने अपनी जीजा को तांत्रिक से दूर रहने को कहना और वहां से चला गया। उसके अनुसार, दोनों की 9 साल पहले शादी हुई थी। पेशे से किसान मानपाल ने तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था।
गिरफ्तारी
पहले भी हेरोइन के साथ गिरफ्तार हो चुका है तांत्रिक
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल खोज अभियान चलाया और करीब दर्जन भर गोताखोरों को नदी से शव ढूढ़ने के लिए लगा दिया।
गुरुवार शाम को शव बरामद हुआ।
SSP आकाश कुल्हारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घटना के 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि तांत्रिक को ड्रग्स की लत थी और उसे पहले भी 700 ग्राम हेरोइन के साथ मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
जानकारी
इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
SSP ने बताया कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दोनों पर IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (गुनाह के सबूत मिटाने), 120 B (आपराधिक साजिश), 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाने) और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।