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    केंद्र की विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस, सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य

    केंद्र की विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस, सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य
    लेखन भारत शर्मा
    Jan 07, 2022, 05:19 pm 1 मिनट में पढ़ें
    केंद्र की विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस, सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य
    केंद्र सरकार ने विदेशी यात्रियों के लिए जारी की संशोधित गाइडलाइंस।

    कोरोना वायरस के बेहद संक्रामक माने जा रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद देश में प्रतिदिन दोगुनी रफ्तार से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इन हालातों ने सरकार को चिंतित कर दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विदेशी यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइंस जारी की है। इसमें अब भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के लिए सात दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है। यह गाइडलाइंस 11 जनवरी से लागू होगी।

    सभी विदेशी यात्रियों को देना होगा 14 दिन की यात्रा का विवरण

    हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, संशोधित गाइडलाइंस में कहा गया है कि अब भारत आने वाले सभी विदेशी यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी पिछले 14 दिन की यात्रा का विवरण एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा सभी यात्रियों को इसी पोर्टल पर अपनी 72 घंटे पुरानी RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। इसी तरह यात्रियों को दी गई जानकारी के सही होने के संबंध में स्वयं घोषणा पत्र भी देना होगा।

    गाइडलाइंस की पालना के संबंध में भी प्रस्तुत करना होगा घोषणा पत्र

    गाइडलाइंस के अनुसार, सभी विदेशी यात्रियों को सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा और यात्रा से पहले उन्हें सभी एयरलाइंस कंपनियों या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि वह सरकार की होम क्वारंटाइन सहित सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। इसी तरह यात्रियों की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के गलत पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    जोखिम श्रेणी वाले देशों की संख्या में किया इजाफा

    संशोधित गाइडलाइंस में 'जोखिम श्रेणी' वाले देशों की संख्या में भी इजाफा किया है। इस सूची में यूनाइटेड किंगडम (UK), दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग, इज़राइल सहित सभी यूरोपीय देशों के अलावा कांगो, इथियोपिया, कजाकिस्तान, केन्या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया को भी शामिल किया गया है। इन देशों के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा और उन्हें अन्य विशेष उपायों का भी आवश्यक रूप से पालन करना होगा।

    RT-PCR टेस्ट के लिए करानी होगी प्री-बुकिंग

    गाइडलाइंस के अनुसार, जोखिम श्रेणी वाले देशों के यात्रियों और RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता वाले सभी यात्रियों को यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल टेस्ट के लिए ऑनलाइन प्री-बुकिंग करानी होगी। इसके बिना उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है।

    अन्य देशों के लिए यह रहेगा RT-PCR टेस्ट का नियम

    गाइडलाइंस के अनुसार, जोखिम श्रेणी वाले देशों के अलावा अन्य देशों से आने वाली सभी उड़ानों में से दो रेंडमली दो प्रतिशत लोगों को RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। यात्रियों के चयन की जिम्मेदारी संबंधित एयरलाइन कंपनी की होगी। इसी तरह निगेटिव रिपोर्ट वाले सभी यात्रियों को सात दिन का होम क्वारंटाइन पूरा करने के बाद आठवें दिन फिर से RT-PCR टेस्ट करना होगा। इसके बाद ही उन्हें आगे की यात्रा की अनुमति दी जाएगी।

    संक्रमित मिलने वाले सभी यात्रियों की कराई जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग

    गाइडलाइंस के अनुसार, RT-PCR टेस्ट में संक्रमित मिलने वाले सभी यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके अलावा उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। उसकी रिपोर्ट आने तक उन्हें कहीं भी नहीं जाने दिया जाएगा। उपचार के बाद उनकी रिपोर्ट के निगेटिव आने पर अगले सात दिनों तक उन्हें अपने स्वास्थ्य पर निगरानी रखनी होगी और किसी भी तरह के लक्ष्ण नजर आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचित करना होगा।

    भारत में क्या है कोरोना संक्रमण की स्थिति?

    भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 1,17,100 नए मामले सामने आए और 302 मरीजों की मौत दर्ज हुई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,52,26,386 हो गई है। इनमें से 4,83,178 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,71,363 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश में मामलों में ये उछाल देखने को मिल रहा है और सरकार ने कहा है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है।

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