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    दुर्गा पूजा: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी रियायत, पंडालों में इतने आम लोग हो सकेंगे शामिल

    दुर्गा पूजा: कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी रियायत, पंडालों में इतने आम लोग हो सकेंगे शामिल

    लेखन मुकुल तोमर
    Oct 21, 2020
    03:11 pm

    क्या है खबर?

    कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर पांबदी लगाने वाले अपने आदेश में थोड़ी रियायत दी है।

    आज कोर्ट ने पंडालों में आम लोगों के प्रवेश की इजाजत देते हुए कहा कि इनमें एक बार में 45 लोग ही जा सकेंगे। आयोजकों को जिन लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी, उनकी सूची हर रोज सुबह 8 बजे पंडाल के बाहर लगानी होगी।

    हालांकि सिंदूर खेला की इजाजत अभी भी नहीं दी गई है।

    पृष्ठभूमि

    सोमवार को कोर्ट ने पंडालों को घोषित किया था नो एंट्री जोन

    कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सोमवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा के पंडालों को 'नो एंट्री जोन' घोषित कर दिया था और आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पंडालों में केवल आयोजक ही मौजूद रह सकेंगे। बड़े पंडालों में 25 और छोटे पंडालों में 15 आयोजकों को मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी।

    अपील

    बंगाल के 400 दुर्गा पूजा आयोजकों ने की थी आदेश के खिलाफ अपील

    हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल के लगभग 400 शीर्ष दुर्गा पूजा आयोजकों ने अपील की थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।

    कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को प्रवेश दिया जाना है, उनके नाम रोजाना पंडाल के बाहर लगाने होंगे। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले बड़े पंडालों को 60 लोगों की सूची लगा सकेंगे, जिनमें से 45 एक बार में अंदर जा सकेंगे। छोटे पंडाल 15 लोगों की सूची लगा सकेंगे।

    जानकारी

    अंजनि और सिंदूर खेला पर रोक जारी रहेगी

    कोर्ट ने आयोजकों की तरफ से पेश हुए कल्याण बनर्जी की अंजलि और सिंदूर खेला जैसे दो महत्वपूर्ण संस्कारों की इजाजत देने की अपील पर कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया और इन पर रोक जारी रहेगी। इनमें ज्यादा भीड़ जमा होती है।

    निर्देश

    आम लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए लगाई जाएगी बैरिकेडिंग

    सोमवार को सुनाए अपने आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट ने पंडालों में कोरोना वायरस से बचाव के अन्य उपाय करने का निर्देश भी दिया था।

    कोर्ट ने कहा था कि कोलकाता के 3.000 से अधिक पंडालों में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी नहीं हैं और इसलिए सभी बड़े पंडालों में 10 मीटर की दूरी पर और छोटे पंडालों में अधिकतम पांच मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग करनी होगी। इसके जरिए आम लोगों को रोका जाएगा।

    संक्रमण से बचाव

    लोगों से त्योहारों पर सावधानी बरतने की अपील कर रही हैं सरकारें

    बता दें कि दुर्गा पूजा बंगाल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसके पंडालों में हजारों लोग एक साथ शामिल होते हैं। इसके अलावा लाखों लोग खरीदारी के लिए बाजार भी पहुंचते हैं।

    ये दोनों ही परिस्थितियां कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण बन सकती हैं और इसलिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, सभी लोगों से त्योहार पर सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं।

    डाटा

    बंगाल में कुल 3.29 लाख संक्रमित, बढ़ रहे हैं दैनिक मामले

    बंगाल में अब तक 3.29 लाख लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया जा चुका है, वहीं 6,180 लोगों की मौत हुई है। दुर्गा पूजा करीब आने के साथ-साथ राज्य में मामले बढ़ते जा रहे हैं और मंगलवार को रिकॉर्ड 4,029 नए मामले सामने आए।

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