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    दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेंगीं बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका
    दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेंगीं बाइक टैक्सी

    दिल्ली में फिलहाल नहीं चलेंगीं बाइक टैक्सी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रोका

    लेखन सकुल गर्ग
    Jun 12, 2023
    04:57 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली में बाइक टैक्सियां फिलहाल नहीं चल पाएंगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक दिल्ली सरकार इस संबंध में कोई नीति नहीं बना लेती है, तब तक बाइक टैक्सियों को राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन की अनुमति नहीं होगी।

    दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह 30 जून तक दोपहिया गैर-परिवहन वाहनों को चलाने के लिए एक नीति लेकर आ जाएगी।

    आदेश 

    दिल्ली सरकार ने दाखिल की थी याचिका

    सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।

    सरकार के वकील ने कहा था कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का फैसला एग्रीगेटर को परिचालन की अनुमति प्रदान करने जैसा ही है।

    मामला 

    दिल्ली सरकार ने फरवरी में बाइक टैक्सी पर लगाया था प्रतिबंध

    दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फरवरी में शहर में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था।

    इसमें कहा गया था कि कमर्शियल उद्देश्य के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है और इस सेवा से जुड़े एग्रीगेटर्स पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    वहीं बाइक टैक्सी के चालक का वाहन लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।

    आदेश 

    दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था? 

    दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 मई को रैपिडो की याचिका पर सुनवाई के बाद बाइक टैक्सियों के एग्रीगेटर को बड़ी राहत दी थी।

    कोर्ट ने कहा था कि जब तक कि दिल्ली सरकार अंतिम नीति अधिसूचित नहीं कर देती है, तब तक बाइक टैक्सी एग्रीगेटर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

    हाई कोर्ट ने कहा था कि नीति बनने के बाद उससे असंतुष्ट होने पर एग्रीगेटर दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

    पक्ष 

    दिल्ली सरकार का क्या तर्क है? 

    दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दिल्ली में बिना वैध परमिट प्राप्त किए बाइक टैक्सी के संचालन की अनुमति नहीं है।

    सरकार ने कहा था कि दिल्ली में सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सत्यापन, GPS ट्रैकर और पैनिक बटन आदि लगाने की बाध्यता जैसी शर्तों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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