
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की CJI चंद्रचूड़ की नियुक्ति के खिलाफ दाखिल की गई याचिका
क्या है खबर?
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया और एक लाख जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा।
हाई कोर्ट के 11 नवंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ ये समीक्षा याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति गैर-संवैधानिक है।
सुनवाई
क्यों दी गई थी आदेश को चुनौती और क्यों खारिज की गई याचिका ?
बार एंड बेंच के मुताबिक, जस्टिस संजीव सचदेवा और विकास महाजन की पीठ ने आदेश दिया, "11 नवंबर के आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बताया गया है... ऐसा लग रहा है जैसे समीक्षा याचिका की आड़ में याचिका पर दोबारा सुनवाई करवाई जा रही है, जो स्वीकार्य नहीं है।"
याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे नवंबर के आदेश की प्रति हिंदी में नहीं दी गई थी, जो असंवैधानिक है।