अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, खारिज की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका
दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले को लेकर जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके अलावा जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी वाले मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
कोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के थी। इसी तरह कोर्ट ने जमानत याचिका को भी खारिज करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने को कहा है। ऐसे में अब केजरीवाल ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है। इसके लिए जल्द ही याचिका दायर की जाएगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर सुरक्षित रखा था फैसला
17 जुलाई को केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान CBI का पक्ष वकील डीपी सिंह और केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था। कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 29 जुलाई को होने वाली सुनवाई को 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे में हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने दी थी ठोस दलीलें
मामले में हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में CBI ने कहा था कि केजरीवाल ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जानबूझकर शराब नीति में बदलाव और हेराफेरी की और इस तरह थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन 5 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा था कि CBI को केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। यदि सबूत हैं तो उन्हें दिखाने चाहिए। बिना सबूत के जमानत नहीं रोकी जा सकती है।
CBI ने केजरीवाल को 26 जून को जेल से किया था गिरफ्तार
शराब नीति मामले में ED ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 26 जून को CBI ने भी उन्हें अपने मामले में गिरफ्तार कर लिया था। CBI ने उन पर शराब नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया था। उसके बाद 12 जुलाई को केजरीवाल को ED वाले मामले में तो अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
CBI ने 29 जुलाई को केजरीवाल के खिलाफ दाखिल किया था आरोपपत्र
CBI ने मामले में 29 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और 5 अन्य के खिलाफ 200 पन्नों का व्यापक आरोपपत्र दाखिल किया था। उसमें केजरीवाल को पार्टी के संरक्षक और व्यक्तिगत तौर पर आरोपित बनाया है। केजरीवाल के अलावा, आम आदमी पार्टी (AAP) के राजेंद्र नगर विधायक दुर्गेश पाठक, अरबिंदो फार्मा के गैर-कार्यकारी निदेशक सरथ रेड्डी, बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, उद्यमी आशीष माथुर और हवाला आपरेटर विनोद चौहान को भी आरोपी बनाया गया है।