चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया से CJI होंगे बाहर, आज राज्यसभा में विधेयक पेश करेगी सरकार
केंद्र सरकार राज्यसभा में आज एक विधेयक पेश करने जा रही है, जो मुख्य न्यायाधीश (CJI) को चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर देगा। सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पेश किया जाएगा। इसमें प्रस्ताव है कि चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सिफारिश पर की जाएगी। इस विधेयक से केंद्र और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
कौन-सा पैनल करेगा चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति?
केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक, चुनाव अधिकारियों नियुक्ति एक पैनल की अनुशंसा पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रधानमंत्री इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के मार्च, 2023 के उस आदेश को प्रभावित करेगा, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
नए विधेयक को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को लेकर ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 'मैंने पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि जो कोर्ट का आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे।' उन्होंने लिखा, 'अगर प्रधानमंत्री खुले आम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है।'
केजरीवाल बोले- विधेयक से चुनाव की निष्पक्षता होगी प्रभावित
केजरीवाल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष समिति बनाई थी, जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करेगी। मोदी जी ने कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक ऐसी समिति बनाई, जो उनके नियंत्रण में होगी और जिसके माध्यम से वह अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकेंगे। इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी।' उनका दावा है कि समिति में भाजपा के 2 और कांग्रेस का एक सदस्य होगा, जो अधिकारी चुने जाएंगे वह भाजपा वफादार होंगे।
चुनाव आयोग में कब खाली होगा पद?
बता दें कि अगले साल की शुरुआत में चुनाव आयोग में एक आयुक्त का पद खाली होगा। 14 फरवरी, 2024 को 65 वर्षीय चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे। यह संभावित है कि उनकी सेवानिवृत्ति चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 2024 लोकसभा चुनावों की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले होगी। इससे पहले 2 बार चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च में की जा चुकी है।