सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने से संबंधित याचिका
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का उद्घाटन कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील सीआर जया सुकिन ने दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उद्घाटन में राष्ट्रपति को शामिल न करके भारत सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है और ऐसा करके संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा।
याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
अमर उजाला के मुताबिक, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिकाओं को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि इस याचिका से किसका हित होगा।
बता दें कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल उद्घाटन समारोह का यह कहते हुए बहिष्कार कर रहे हैं कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को।