उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगाई रोक
क्या है खबर?
प्रदेश में बढ़ते स्मॉग और वायु प्रदूषण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ सहित 13 जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है।
यह रोक 30 नवंबर तक जारी रहेगी। सरकार 1 दिसंबर को समीक्षा के बाद आगे का निर्णय करेगी।
लखनऊ सहित इन 13 जिलों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर है। ऐसे में सरकार ने इन जिलों में पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर बैन लगाया है।
पालना
उत्तर प्रदेश सरकार ने NGT के आदेशों की पालना में उठाया कदम
बता दें कि नेशनल ग्रीन टि्रब्यूनल (NGT) ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को दिल्ली और NCR क्षेत्र में आने वाले चार राज्यों के करीब 12 जिलों में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई थी।
NGT ने वायु की खराब गुणवत्ता वाले देश के अन्य शहरों में भी पटाखों के उपयोग पर रोक लगाया था। इसकी पालना में सरकार ने यह कदम उठाया है।
जिले
सरकार ने प्रदेश के इन जिलों में लगाया पटाखों पर बैन
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि NGT के आदेशों की पालना में लखनऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, आगरा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलंदशहर में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है।
इन जिलों की वायु गुणवत्ता खराब है। ऐसे में यहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं। उन्होंने सभी जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षकों को आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।
ग्रीन पटाखे
अन्य जिलों में जलाए जा सकेंगे ग्रीन पटाखे
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यम और कम स्तर की वायु गुणवत्ता वाले शहरों में लोग दिवाली पर ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। अन्य पटाखों के उपयोग पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसी तरह जिन जिलों में पटाखों पर बैन लगाया गया है, वहां के लोग दीपावली के दिन डिजिटल, लेजर आदि तकनीकि का प्रयोग करके दिवाली मना सकते हैं। प्रदूषण फैलाने वाली कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी।
जानकारी
पटाखों की दुकानें बंद रखने के दिए निर्देश
सरकार की ओर से आदेश जारी किए जाने के बाद संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने क्षेत्र के पटाखा व्यापारियों को दुकानें बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। दुकान खुली मिलने पर पटाखें जब्त किए जाएंगे और नियमानुसार कार्रवाई होगी।
पटाखों पर पाबंदी
ये राज्य लगा चुके हैं प्रतिबंध
बता दें कि राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और चंडीगढ़ ने पहले ही पटाखों की ब्रिकी और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया हैं।
इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने चाइनीज और विदेशी पटाखों के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई है।
इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर लोगों से दिवाली पर प्रदूषण से बचने के लिए पटाखें नहीं जलाने की अपील की हैं।
समय
हरियाणा और BMC ने पटाखें जलाने के लिए निर्धारित किया समय
NGT के आदेश के बाद हरियाणा सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में समय निर्धारित कर दिया है।
हरियाणा में मध्य और कम AQI वाले शहरों में दीवाली पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे।
BMC ने निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक लगा दी है। हालांकि, दिवाली के दिन निजी सोसाइटी में फुलझड़ी और अनार जैसे बिना आवाज वाले पटाखे जला सकेंगे।