दिल्ली: होटल के सैलून ने खराब किए महिला के बाल, देना होगा दो करोड़ का मुआवजा
क्या है खबर?
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला को गलत हेयरकट और ट्रीटमेंट दिए जाने पर दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।
महिला बालों के उत्पादों के लिए मॉडलिंग करती थी और उसने 2018 में दिल्ली के ITC मौर्या होटल के सैलून में हेयरकट करवाया था।
महिला का कहना था कि सैलून के स्टाफ ने सही तरीके से उसका हेयरकट नहीं किया, जिस कारण उसके सिर पर बहुत कम बाल रह गए थे।
फैसला
आयोग ने फैसले में क्या कहा?
जस्टिस आरके अग्रवाल और डॉ एसमम कांतिकर ने फैसला सुनाते हुए कहा की महिलाएं अपने बालों को लेकर बहुत सावधान होती हैं और वो इन्हें अच्छी हालत में रखने के लिए काफी पैसे खर्च करती हैं।
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता एक मॉडल थी और उसके गलत तरीके से काटे गए बालों के कारण उसके हाथों से एक असाइनमेंट चला गया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और उसका टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया।
मामला
क्या है मामला?
शिकायतकर्ता 12 अप्रैल, 2018 को इंटरव्यू के लिए ITC मौर्या होटल आई थी। हेयरकट करवाने के लिए उसने अपने रेगुलर हेयर स्टाइलिस्ट की मांग की, लेकिन उसके मौजूद न होने के कारण सैलून ने दूसरे स्टाइलिस्ट से उन्हें हेयरकट करवाने को कहा।
महिला का कहना है कि उसके न कहने के बावजूद स्टाइलिस्ट ने उसके बाल बहुत छोटे कर दिए। यह देखकर वह हैरान रह गई थी।
इसके बाद सैलून ने उसे फ्री में हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की।
मामला
ट्रीटमेंट के कारण हुआ ज्यादा नुकसान
महिला ने कहा था कि ट्रीटमेंट के कारण उसके बाल टूटने शुरू हो गए थे। आयोग ने अपने फैसले में लिखा कि ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए गए केमिकल के कारण महिला को काफी नुकसान हुआ था। इस कारण हुई एलर्जी अभी भी ठीक नहीं हुई है।
आयोग ने कहा कि होटल की वजह से महिला को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाई और उसकी नौकरी चली गई।
दूसरा पक्ष
होटल ने कहा- मुआवजा मांगने का कोई आधार नहीं
महिला का कहना है कि गलत हेयरकट और ट्रीटमेंट के कारण उसके लंबे बाल चले गए। आयोग ने फैसले में कहा कि इस वजह से महिला ने शीशा देखना और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना बंद कर दिया था। इससे उसकी आय पर भी असर पड़ा। गंदे हेयरकट के कारण वह दो साल तक बेहद दर्द और तकलीफ से गुजरी है।
वहीं होटल की तरफ से कहा कि शिकायतकर्ता का मुआवजा मांगने का कोई आधार नहीं है।