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    कोरोना वायरस: सूरत में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए सात दिन होम आइसोलेशन जरूरी

    कोरोना वायरस: सूरत में बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए सात दिन होम आइसोलेशन जरूरी

    लेखन भारत शर्मा
    Mar 17, 2021
    06:07 pm

    क्या है खबर?

    देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण ने सरकार और चिकित्सा विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया है। कई राज्यों में तेजी से मामलों में इजाफा हो रहा है। इसको लेकर राज्य सरकारों ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है।

    गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में 31 मार्च तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है।

    इसी बीच सूरत प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले लिए सात दिन का होम आइसोलेशन भी अनिवार्य कर दिया है।

    हालत

    गुजरात में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति

    बता दें गुजरात में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। राज्य में मंगलवार को संक्रमण के 954 नए मामले सामने आए थे। इन नए मामलों के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,80,051 पहुंच गया है।

    इसी तरह दो मौतों के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 4,427 पर पहुंच गई है। राज्‍य में 4,966 सक्रिय मामले हैं।

    वर्तमान में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

    कर्फ्यू

    चार शहरों में आज रात से लागू होगा रात्रिकालीन कर्फ्यू

    बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शहरों में बुधवार से 31 मार्च तक रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया है।

    इन शहरों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी।

    इसी तरह दुकानें, रेस्तरां, भोजनालय और मॉल नहीं खोले जा सकेंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं में शामिल मेडिकल स्टोर, दूध के खोखे, अस्पताल का संचालन जारी रखा जा सकेगा।

    सख्ती

    सूरत जिला प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती

    रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा के बाद सूरत जिला प्रशासन ने और सख्ती बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने बाहरी राज्यों से शहर में आने वालों के लिए सात दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य किया है।

    इसी तरह कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण वाले लोगों को आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट कराना होगा।

    आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    अन्य सख्ती

    सूरत जिला प्रशासन ने ये भी उठाए सख्त कदम

    सूरत जिला प्रशासन ने अनिवार्य होम आइसोलेशन के साथ प्राणी संग्रहालय तथा 230 सार्वजनिक उद्यानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) के 20 मार्गों और सिटी बस को उन मार्गों में बंद करने का फैसला किया जहां संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

    इसमें अठवा, रांदेर, लिंबायत, अदजान, पाल, वेसू, कपड़ा गतिविधियां क्षेत्र और रिंग रोड शामिल हैं। प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों को आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं।

    स्कूल-कॉलेज

    सूरत प्रशासन ने स्कूल-कॉलेजों को भी किया बंद

    संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया है।

    आदेश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं ऑनलाइन मोड पर संचालित होंगी और केवल परीक्षाओं के दौरान ही ऑफलाइन कार्य हो सकेगा।

    इसी तरह प्रशासन ने जिले के प्रवेश बिंदू पर चेक पोस्ट संचालित करते हुए बाहर से आने वाले लोगों की आवश्यक रूप से कोरोना जांच करने के आदेश भी दिए हैं।

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