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पैन-आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख आ रही नजदीक, इन्हें लिंक करना क्यों है जरूरी?
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर बैंकिंग कार्यों में मुश्किल होगी

पैन-आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख आ रही नजदीक, इन्हें लिंक करना क्यों है जरूरी?

लेखन रजनीश
Mar 19, 2023
06:38 pm

क्या है खबर?

देश में पहचान पत्र के रूप में 'आधार' और बैंकिग से जुड़े कार्यों के लिए 'पैन' बहुत जरूरी दस्तावेज हैं। नियमों के अनुसा, प्रत्येक व्यक्ति को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जिनका पैन-आधार 31 मार्च तक लिंक नहीं होगा, उनका पैन "इनऑपरेटिव" हो जाएगा। बैंक के जरिए 50,000 रुपये से अधिक लेनदेन के लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। आइये जानते हैं पैन-आधार लिंक करने का तरीका और ऐसा करना क्यों जरूरी है।

इनऑपरेटिव

पैन "इनऑपरेटिव" होने पर बैंकिंग कार्यों में होगी मुश्किल

पैन-आधार लिंक न करने पर जिन लोगों का पैन कार्ड "इनऑपरेटिव" हो जाएगा, वो बैंकिंग से जुड़े किसी भी काम के लिए पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनऑपरेटिव पैन कार्ड वाले लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। TDS/TCS कटौती पर भी हाई रेट लगेगा। पैन इनऑपरेटिव होने से नया डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलने में और म्युचुअल फंड में निवेश/रिडीम करने में परेशानी होगी। 50,000 से अधिक विदेशी करेंसी नहीं खरीद पाएंगे।

लिंक

ऐसे चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं

आपने पहले कभी पैन-आधार लिंक कराया है या भूल गए हैं कि लिंक है या नहीं, तो इसकी जानकारी के लिए इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां होमपेज पर दिए गए क्विक लिंक्स में से 'लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें। यहां आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा और 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करें। यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो आपको 'पैन नॉट लिंक्ड विद आधार' का एक पॉप-अप दिखाई देगा।

चार्ज

पैन-आधार लिंक करने का तरीका

यदि आपका पैन-आधार लिंक नहीं है तो इसे इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट से ही लिंक कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं और वहां 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। इसके बाद पैन और आधार नंबर डालकर 'वैलिडेट' पर क्लिक करें। इसके बाद पेमेंट के लिए कहा जाएगा। पेमेंट करने के लिए टकांटिन्यू टू पे ऑन NSDL पोर्टलट पर क्लिक करें। यहां आपको पैन-आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का चार्ज देना होगा।

इंतजार

सिर्फ पेमेंट करने से नहीं होगा पैन-आधार लिंक

सिर्फ पेमेंट करने से पैन-आधार लिंक नहीं होगा। पेमेंट करने के 4-5 दिनों तक पेमेंट मान्य होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद पैन-आधार लिंकेज के लिए अप्लाई करना होगा। पेमेंट के बाद आधार लिंक टैब पर क्लिक करें और पैन-आधार नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें। यहां आपको 'योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरिफाइड' का पॉप-अप दिखेगा। अब कांटीन्यू पर क्लिक कर 'लिंक आधार' को क्लिक करें और 6 अंकों का OTP भरें। अब पैन-आधार लिंकेज रिक्वेस्ट को 'वैलिडेट' करें।

सक्सेसफुल

लिकिंग के समय इस बात का रखें ध्यान

पैन-आधार लिंक करते समय ध्यान रखें कि दोनों ही दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग आदि की जानकारी एक जैसी होनी चाहिए। तभी लिंकिंग सक्सेसफुल होगी। डिटेल्स गलत होने पर पैन-आधार लिंकेज सफल नहीं होगा। यदि आधार में कोई गलती है तो उसे नजदीकी आधार केंद्र से सुधार करा लें। पैन कार्ड की जानकारी में गलती को सुधारने के लिए NSDL की वेबसाइट पर जाएं। पैन को अपडेट करने के लिए हस्ताक्षर किए हुए डिजिटल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।