जानकारी मिसमैच की वजह से नहीं हो पा रहा आधार-पैन लिंक? अपनाएं ये तरीका
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए बार-बार कहा जाता है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और इसके साथ ही जुर्माना भी लगेगा। कुछ लोगों की जानकारी मिसमैच होने की वजह से आधार-पैन लिंक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में वे परेशान न हों। हम आपको इसी समस्या का समाधान बताने जा रहे हैं कि आधार से पैन को कैसे लिंक करना है।
पैन को आधार से लिंक करने की क्यों है जरूरत?
पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाएगा और लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पैन कार्ड अमान्य हो जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड भी इन सभी कार्यों के लिए जरूरी होता है।
लिंक के लिए इन जानकारियों का सही होना जरूरी
पैन को आधार से लिंक करने के दौरान इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि दोनों दस्तावेजों में दी गई जानकारी एक जैसी है या नहीं। अगर दोनों दस्तावेजों में जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि में कोई अंतर पाया जाता है, तो लिंकिंग प्रक्रिया रद्द हो सकती है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड में कोई गलती है तो इसे सही कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद पैन को आधार से लिंक कर सकते हैँ।
इस तरह आधार कार्ड की जानकारी करें अपडेट
आधार अपडेट करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। सबसे पहले www.uidai.gov.in पर जाएं। इसके बाद 'माय आधार' पर क्लिक कर 'बुक एन अपॉइंटमेंट' चुनें। इसके बाद शहर चुनें। इस प्रक्रिया के बाद 'प्रोसीड टू अपॉइंटमेंट' पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके फोन नंबर पर एक OTP आएगा। इसके बाद आधार डिटेल और खुद की जानकारी भरें और अपनी मनपसंद तारीख चुनें। अब आपको बुकिंग नंबर मिल जाएगा। आधार सेवा केंद्र जाकर आधार अपडेट कारवां लें।
पैन कार्ड में जानकारी अपडेट करने का तरीका
सबसे पहले UTIITSL वेबसाइट www.utiitsl.com पर जाएं। पैन कार्ड सर्विस पर क्लिक करने के बाद 'चेंज या करेक्शन इन पैन कार्ड' को चुनें। अब 'चेंज या करेक्शन इन पैन कार्ड' डिटेल्स को चुनें। इसके बाद डिजिटल विकल्प चुनें। अब आधार बेसड् E-KYC पर क्लिक करें और नीचे की तरफ अपना पैन कार्ड नंबर डालें। अब आधार ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा करें। अपडेट करने वाली जानकारी को सही-सही भरें। इस प्रक्रिया के बाद जानकारी अपडेट हो जाएगी
जानकारी सही करने के बाद पैन को आधार से करें लिंक
आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले वेबसाइट www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत लिंक आधार पर क्लिक करें। अब आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भरें। इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर भरें। सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। अंत में लिंक आधार पर क्लिक करें। इन सभी प्रक्रिया के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
आधार से पैन को लिंक करने का ऑफलाइन तरीका
अगर आप अपने पैन को आधार से ऑफलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी पैन सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के केंद्र में जाना पड़ेगा। वहां से फॉर्म Annexure-I प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क के साथ जमा कर दें।