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    अगर आप गलत पैन देते हैं, तो आपके ऊपर लगाया जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना

    अगर आप गलत पैन देते हैं, तो आपके ऊपर लगाया जाएगा 10,000 रुपये का जुर्माना

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Nov 11, 2019
    03:11 pm

    क्या है खबर?

    अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) भरते समय आपको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि दस अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान की वर्तनी में एक छोटी सी गलती होने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

    आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत अगर आप गलत पैन देते हैं, तो आपके ऊपर आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

    जानकारी

    कहाँ लागू है प्रावधान?

    इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करते समय या अन्य स्थितियों में जहाँ पैन कोट करना आवश्यक हो, उन स्थितियों में उक्त प्रावधान लागू होगा।

    उल्लेखनीय रूप से विभिन्न वित्तीय लेनदेन जैसे 50,000 रुपये से अधिक फ़िक्स्ड/कैश डिपॉज़िट करते समय, 10 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री/ख़रीदते समय, डेबिट/क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, शेयर/डिबेंचर प्राप्त करते समय यह आवश्यक होगा।

    दस्तावेज़

    पैन की बजाय इन दो दस्तेवजों का कर सकते हैं इस्तेमाल

    अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आप अपना आधार नंबर कोट कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी की पैन और आधार को अब एक-दूसरे के स्थान पर परस्पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

    हालाँकि, पैन के बदले गलत आधार नंबर देने पर भी 10,000 रुपये के जुर्माने के नियम लागू है।

    इसके अलावा आप फ़ॉर्म 60 भी भर सकते हैं और इसे पैन के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

    नियम

    एक से अधिक पैन के लिए आवेदन करना या रखना है गैरकानूनी

    आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जिनके पास पहले से ही पैन मौजूद है, वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है।

    ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    हालाँकि, आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन/परिवर्तन या डाटा में सुधार के लिए फ़ॉर्म भर कर पैन में बदलाव करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

    लिंकेज

    पैन-आधार को 31 दिसंबर तक लिंक करना अनिवार्य

    इसके साथ ही आप यह भी ध्यान दें कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

    31 दिसंबर, 2019 पैन-आधार को लिंक करने की आख़िरी तारीख़ है। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी।

    अब, यदि कोई करदाता नई समय सीमा के अंदर पैन-आधार को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

    इन दोनों दस्तावेज़ों को ऑनलाइन और SMS के माध्यम से लिंक किया जा सकता है। आइए जानें।

    ऑनलाइन

    पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

    सबसे पहले पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर ई-पोर्टल पर लॉग-ऑन करें। इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।

    वहाँ अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कैप्चा कोड जैसे विवरण दर्ज करें। विवरण सबमिट करें और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।

    अब आपका काम पूरा हुआ। UIDAI से सफल सत्यापन के बाद लिंकेज की पुष्टि की जाएगी।

    आप दोनों को ऑफलाइन या SMS से भी लिंक कर सकते हैं।

    SMS

    पैन को आधार से ऑफलाइन और SMS के ज़रिए लिंक करने की प्रक्रिया

    ऑफलाइन: अगर आप अपने पैन को आधार से ऑफलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी पैन सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के केंद्र में जाएँ। वहाँ से फ़ॉर्म 'Annexure-I' प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें।

    SMS: पैन को आधार से SMS से लिंक करने के लिए इस तरह एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करें: "UIDPAN (स्पेस) 12 अंकीय आधार संख्या (स्पेस) 10 अंकीय पैन संख्या" और अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें।

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