क्या है कार का जीरो डेप इंश्योरेंस और इसका फायदा? जानिए सबकुछ

नया वाहन खरीदने पर आप कौन सा इंश्योरेंस चुनते हैं, ये बहुत मायने रखता है। दरअसल, सामान्य इंश्योरेंस चुनने पर आपको क्लेम का 100 फीसदी सेटलमेंट नहीं मिलता है। इसकी वजह से आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। वहीं, जीरो डेप इंश्योरेंस को चुनने पर ऐसा नहीं है। जीरो डेप इंश्योरेंस को चुनने पर आपको 100 फीसदी क्लेम का सेटलमेंट मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या है जीरो डेप इंश्योरेंस और इसके फायदे।
जीरो डेप इंश्योरेंस के तहत वाहन की वैल्यू तय करने में डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया जाता है। अगर किसी हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गर्ई तो कंपनी की तरफ से दावे की रकम का पूरा भुगतान किया जाता है। उदाहरण- मान लीजिए किसी कार बनवाने में 50,000 रुपये का खर्च आता है। ऐसे में सामान्य इंश्योरेंस होने पर कंपनी की तरफ से पूरा पैसा नहीं मिलेगा, वहीं जीरो डेप पर कंपनी की तरफ से 50,000 रुपये का भुगतान होगा।
समय के साथ हर चीज पुरानी और उसमें कमी देखने को मिलने लगती है। ऐसे में अगर कार पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू घटने लगती है। ऐसे में अगर आप जीरो डेप का इंश्योरेंस कवर नहीं लेते हैं तो क्लेम की पूरी राशि का भुगतान कंपनी नहीं करती है। इसलिए नई कार खरीदने के दौरान और इंश्योरेंस रिन्यू के दौरान जीरो डेप कवर जरूर लेना चाहिए।
सामान्य बीमा के साथ जीरो डेप को एड ऑन कराने पर प्रीमियम की रकम 20 फीसदी तक बढ़ जाती है। जीरो डेप इंश्योरेंस हमेशा नई कार पर जरूर लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कार तीन साल पुरानी है तो यह कवर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कार चार साल पुरानी होगी, तो आपको सामान्य इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा। इस बात की जानकारी जरूर कर लें कि एक साल में कितनी बार क्लेम कर सकते हैं।
नई गाड़ी खरीदने पर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि 1 अप्रैल, 2022 से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में वृद्धि हुई है। 1,500cc तक की गाड़ी खरीदने पर अब 1,200 रुपये अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह 150cc तक के वाहनों पर 600 रुपये बढ़े हैं। पुरानी कारों का इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए इंजन क्षमता के अनुसार 7-195 रुपये तक चुकाने होंगे। दो पहिया वाहनों के लिए 58-481 रुपये चुकाने होंगे।
वाहन इंश्योरेंस लेना जरूरी ही नहीं, यह एक कानूनी प्रक्रिया भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, वाहन मालिकों को कम से कम से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। ऐसा न करने पर आपको पकड़े जाने पर जुर्माना देना पड़ सकता है।