एक्सीडेंट क्लेम के सेटलमेंट नियम में हुआ बदलाव, जानें कब होंगे लागू
क्या है खबर?
सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) के नियम में कुछ बदलाव किए हैं, ताकि एक्सीडेंट क्लेम के सेटलमेंट का जल्द निपटारा हो सके।
इसके लिए सरकार ने 25, फरवरी को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बताया गया है कि क्लेम को जल्द निपटाने के लिए दुर्घटना संबंधित विस्तृत रिपोर्ट की प्रक्रिया तय की गई है।
आइए जानते हैं कि एक्सीडेंट क्लेम के सेटलमेंट के लिए नियम में क्या बदलाव हुए हैं।
समय
कब से लागू होंगे नये नियम?
नए नियम में क्लेम के जल्द निपटान के लिए पक्षों की समयसीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटना की जांच, व्यापक दुर्घटना रिपोर्ट (DAR) और इसकी सूचना की प्रक्रिया को तय किया गया है।
इसके अलावा वाहन बीमा के प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबरों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि पीड़ित पक्ष से लगातार संपर्क बना रहे।
आपको बता दें कि यह नियम 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो जाएंगे।
काम
नए नियम के मुताबिक ऐसे होगा काम
परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को मौके पर पहुंचना होगा। इसके बाद पुलिस को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की तस्वीर लेकर एक साइट योजना तैयार करनी होगी।
जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) चश्मदीदों की जांच करेगा और 48 घंटों के अंदर सूचना फॉर्म-1 में पहली दुर्घटना रिपोर्ट जमा करेगा।
इस प्रक्रिया को अब अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि क्लेम का निपटारा जल्द से जल्द से किया जाए।
जानकारी
अब पीड़ित को मिलेगी हर एक जानकारी
नए नियम का मुख्य उद्देश्य, क्लेम के जल्द निपटारे के साथ पीड़ित पक्ष को सही-सही जानकारी देना भी है।
नए नियम के मुताबिक, IO दुर्घटना के 10 दिनों के अंदर पीड़ित पक्ष या उनके कानूनी प्रतिनिधि को पीडि़त के अधिकारों की सारी जानकारी देगा। ऐसा होने के बाद पीड़ित पक्ष को इस बात की जानकारी हो जाएगी कि क्लेम कितना मिलेगा।
इसके अलावा दुर्घटना की जांच कर रही टीम को पूरी जानकारी राज्य पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
ध्यान
इन बातों पर भी दें ध्यान
अब वाहन मालिकों को फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है, जो वाहन के ऊपर कहीं पर भी दिखना चाहिए।
इसके अलावा मध्यम माल वाहनों, यात्री वाहनों, भारी माल वाहनों और हल्के मोटर वाहनों में फिटनेस प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रेशन मार्क को फ्रंट के शीशे के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा।
इसके अलावा यह नियम सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है।