पेटीएम ऐप यूजर्स को RBI की सलाह- दूसरे बैंकों में वॉलेट करें शिफ्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पिछले महीने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इस प्रतिबंध के तहत 15 मार्च से पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े सभी तरह के लेनदेन बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने अब आज (23 फरवरी) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से कहा है कि पेटीएम ऐप को संचालन जारी रखने की अनुमति देने के लिए UPI चैनल के उपयोग का दूसरा विकल्प देखा जाए।
दूसरे बैंकों में ट्रांसफर किए जाएंगे पेटीएम हैंडल
RBI ने NPCI को पेटीएम पेमेंट बैंक के UPI यूजर्स के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा है। RBI की प्रेस रिलीज के मुताबिक, पेटीएम के जो यूजर्स वर्तमान में '@paytm' वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का इस्तेमाल करके भुगतान कर रहे हैं, उन सभी हैंडल्स को दूसरे बैंकों में माइग्रेट किया जाएगा। RBI ने NCPI से कहा है कि वह 4 से 5 ऐसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंकों की पहचान करें, जो बड़ी संख्या में यूजर्स को संभाल सकें।
किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
RBI के फैसले से उन ग्राहकों पर असर पड़ेगा, जो @paytm हैंडल वाले UPI ID का उपयोग करते हैं और उनके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट या वॉलेट है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पेटीएम QR का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस कुछ बैंकों के साथ सेटलमेंट अकाउंट खोल सकती है। इससे पहले RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को अपना बैंक अकाउंट बदलने की सलाह दी थी।