कटे-फटे नोटों को बदलने के क्या हैं नियम? जानिए कैसे बदलवाएं
देश में लेन-देन कागज से बने नोटों से होता है। इस कारण कई बार नोट फट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। ऐसे कट-फटे और खराब हो चुके नोटों को बाजार में भी दुकानदार और व्यापारी लेने से इनकार कर देते हैं। ऐसे नोटों को बदलने को लेकर आपके सामने समस्या खड़ी हो जाती है। हालांकि, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से भी आदेश जारी किया हुआ है। आइये जानते हैं नियम क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं RBI के नियम?
RBI के नियमों के अनुसार, कटे-फटे, चिपके या खराब नोटों को बदलवाने के लिए बैंक में खाता खुलवाने जरूरत नहीं है। आप किसी भी बैंक या RBI की शाखा में जाकर अपने खराब नोटों को बदलवा सकते हैं। एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोट (अधिकतम 5,000 रुपये तक) बदलवाता है, तो बैंक तत्काल भुगतान कर देगा। इससे अधिक के नोट एक्सचेंज कराने पर बैंक इन्हें लेकर बदले में राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करता है।
ATM से खराब नोट निकलने पर ना हों परेशान
कई बार ATM से भी खराब नोट निकल आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस बैंक के ATM से खराब नोट निकला है, उस बैंक में जाकर ATM स्लिप या मोबाइल पर मैसेज दिखाकर आप नोट आसानी से बदलवा सकते हैं। कटे-फटे नोटों की RBI ने कीमत तय कर रखी है। बैंक नोट की स्थिति देखकर उसकी तय राशि मिलती है, लेकिन पूरी तरह से खराब या जले हुए नोटों के बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा।