दिल्ली: पिछले महीने गिरफ्तार हुए थे पेटीएम के CEO, बाद में मिली जमानत
पेटीएम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विजय शेखर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था। लापरवाही से ड्राइविंग करने के आरोप में दर्ज FIR के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। धारा 279 के तहत दर्ज FIR के अनुसार, शर्मा ने अपनी जगुआर लैंड रोवर से ऑरबिंदो मार्ग पर दक्षिण जिला पुलिस के DCP की गाड़ी को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी।
22 फरवरी की है घटना
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यह घटना 22 फरवरी की है और DCP बेनिता मैरी जयकर के ड्राइवर कॉन्स्टेबल दीपक कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि शर्मा को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत मिल गई। वहीं DCP जयकर ने घटना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। कॉन्स्टेबल कुमार ने कहा कि घटना के समय वो DCP की गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जा रहे थे।
टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गए थे शर्मा
कुमार ने कहा, "कॉन्स्टेबल प्रदीप मेरे साथ मौजूद थे। जब हम मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के पास पहुंचे तो वहां जाम लगा हुआ था। मैंने देखा कि वहां बहुत लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और प्रदीप से उतरकर जाम खुलवाने को कहा।" उन्होंने कहा कि इसी दौरान एक गाड़ी तेज रफ्तार से साइड में आई और वाहन को टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी वहां से भागने में कामयाब रही।
गुरूग्राम की कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है गाड़ी
कुमार ने आगे बताया कि टक्कर मारने वाली गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हरियाणा का था। टक्कर के बाद उन्होंने DCP को इसकी जानकारी दी और मालवीय नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई। FIR में कुमार ने कहा कि वो टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर को पहचान सकते हैं। जांच में पुलिस ने पाया कि यह गाड़ी गुरूग्राम की एक कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है, जिसने इसे पेटीएम संस्थापक शर्मा को दी हुई है।
नहीं आई है शर्मा की प्रतिक्रिया
पुलिस ने इसके बाद शर्मा को पुलिस थाने बुलाया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभी तक शर्मा या उनकी कंपनी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।