
होम लोन बंद करने के बाद ये दस्तावेज लेना न भूलें, नहीं तो होगी परेशानी
क्या है खबर?
घर को बनाने या खरीदने के लिए अक्सर लोग लोन लेते हैं। उसके बाद हर महीने ब्याज के साथ किस्तें भी जमा करते हैं। वहीं जब बैंक को लोन की पूरी रकम चुका देते हैं तो लगता है कि अब जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है।
लोन की रकम चुकाने के बाद बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) समेत कई दस्तावेज लेना जरूरी होता है, ताकि कोई दिक्कत न हो।
आइए जानें इन दस्तावेजों के बारे में।
#1
बैंक से प्राप्त करें ओरिजिनल दस्तावेज
लोन की पूरी रकम को चुकाने के बाद इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो भी ओरिजिनल दस्तावेज आपने बैंक में जमा किए थे, वो बैंक की तरफ से आपको वापस मिले हैं या नहीं।
सुरक्षा के मद्देनजर कई बार सिग्नेचर के साथ ब्लैंक चेक भी मांगते हैं, ऐसे में आपको वो चेक भी वापस मांग लेने चाहिए, क्योंकि लोन खत्म होने के बाद बैंक को उस चेक की जरूरत नहीं होती।
#2
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट भी हासिल करना जरूरी
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट (Encumbrance Certificate) एक कानूनी दस्तावेज है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि क्या कोई प्रॉपर्टी कानूनी झंझटों और वित्तिय बोझ से फ्री है या नहीं।
एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट से इस बात का भी पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और अब तक कितने मालिक रह चुके हैं।
प्रॉपर्टी खरीदते समय यह दस्तावेज बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह बताता है कि प्रॉपर्टी के एवज में कोई लोन बकाया नहीं है।
#3
बैंक से प्राप्त करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट
नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) या क्लोजर लेटर, ये पत्र बैंक की तरफ से दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट से यह तय होता है कि आपने अपने लोन की पूरी रकम बैंक को अदा कर दी है।
कुछ बैंक NDC के साथ-साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जारी करते हैं। अगर क्रेडिट स्कोर में कुछ गड़बड़ी होती है तो बैंक से मिले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मददगार साबित होता है।
ये दस्तावेज भी आपको बैंक से लेने चाहिए।
जानकारी
अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट न मिले या खो जाए तो क्या करना चाहिए?
कर्ज समाप्त होते ही बैंक ग्राहक को NDC देते हैं, साथ में बैंक अपने ग्राहक को पत्र के जरिए सूचित करता है कि आप अपने असली दस्तावेज ले जाएं। अगर ऐसा पत्र ग्राहक को नहीं मिलता है तो उसे तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए।
बैंक से मिला NDS अगर खो जाता है तो ग्राहक को तुरंत लोन लेने वाले बैंक से संपर्क करना चाहिए ताकि बैंक उसे NDS की डुप्लीकेट कॉपी दे सके।