NewsBytes Hindi
    English
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिप्टोकरेंसी
    शेयर बाजार समाचार
    अर्थव्यवस्था समाचार
    NewsBytes Hindi
    English
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / नए साल से बदल गए बैंक, बीमा और शॉपिंग के नियम, आप पर होगा सीधा असर
    बिज़नेस

    नए साल से बदल गए बैंक, बीमा और शॉपिंग के नियम, आप पर होगा सीधा असर

    नए साल से बदल गए बैंक, बीमा और शॉपिंग के नियम, आप पर होगा सीधा असर
    लेखन प्रमोद कुमार
    Jan 01, 2019, 11:20 am 1 मिनट में पढ़ें
    नए साल से बदल गए बैंक, बीमा और शॉपिंग के नियम, आप पर होगा सीधा असर

    नए साल से कई नियम बदल गए हैं। ये नियम हमारे रोज के जीवन पर भी असर डालेंगे। ये नियम बैंकिंग, टैक्स और शॉपिंग से जुड़े हैं। इन तीनों ही क्षेत्रों से आम लोगों का वास्ता लगभग रोजाना पड़ता है। इसलिए इन नियमों के बारे में आपका जानना जरूरी है। इन नियमों में बैंकों के डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा में इजाफा, शॉपिंग पर छूट आदि शामिल है। आइये विस्तार से जानते हैं इन नियमों के बारे में।

    नए साल से नहीं चलेंगे पुराने ATM कार्ड

    भारतीय रिजर्व बैंकों के अनुसार, एक जनवरी से मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले ATM कार्ड काम नहीं करेंगे। 1 जनवरी से चिप वाले ATM कार्ड ही चलन में रहेंगे। दरअसल, RBI ने यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया है। मैैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड्स के साथ जालसाजी होने की संभावना ज्यादा होती थी। 1 जनवरी से सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड EMV चिप और पिन आधारित कार्ड्स होने चाहिए। इसके लिए बैंक नए ग्राहकों को चिप वाले कार्ड जारी कर रहे हैं।

    नहीं मिलेगी GST वाली छूट

    सरकार ने GST लागू होने से पहले बनी चीजों को बेचने के लिए दुकानदारों को 31 दिसंबर तक का समय दिया था। 31 दिसंबर तक दुकानदारों के पास पुराना स्टॉक बेचने का समय था। इसलिए कई दुकानदार स्टॉक खाली करने के लिए ग्राहकों को छूट दे रहे थे, लेकिन नए साल से ऐसा नहीं होगा। अब से दुकानदारों को GST रेट के तहत ही ग्राहकों को सामान बेचना होगा। इसलिए ग्राहकों का मिलने वाली छूट बंद हो जाएगी।

    Rs. 15 लाख हुआ दुर्घटना बीमा

    नए साल से वाहन दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी हो गई है। अब ऐसी दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली रकम Rs. 1 लाख से बढ़ाकर Rs. 15 लाख कर दी गई है। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने निर्देश जारी करते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को कहा है कि मालिक या ड्राइवर के लिए मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज बढ़ाकर Rs. 15 लाख तक की जाए। इसके लिए Rs. 750 का प्रीमियम तय किया गया है।

    नॉन CTS चेकबुक हुई बेकार

    नए साल से नॉन CTS चेकबुक प्रयोग में नहीं आएगी। 1 जनवरी से इस पुरानी चेकबुक से ग्राहक कोई लेन-देन नहीं कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ने लगभग तीन महीने पहले 1 जनवरी, 2019 से इस चेकबुक का प्रयोग बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल नॉन CTS चेक कंप्यूटर द्वारा रीड नहीं किये जा सकते, जबकि CTS चेक को कंप्यूटर रीड कर सकता है। इसलिए नॉन CTS चेकबुक पर रोक लगाई गई है।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    व्यवसाय
    बैंकिंग
    बीमा

    ताज़ा खबरें

    भारत जोड़ो यात्रा: जम्मू-कश्मीर में प्रवेश से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी को किया आगाह भारत जोड़ो यात्रा
    भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले वनडे मुकाबले की ड्रीम इलेवन, प्रीव्यू और अहम आंकड़े भारत बनाम न्यूजीलैंड क्रिकेट
    जन्मदिन विशेष: जावेद अख्तर के इन सदाबहार रोमांटिक गानों की नहीं है कोई तुलना जावेद अख्तर
    दोपहर के खाने के बाद आलस को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके स्वास्थ्य

    व्यवसाय

    व्यवसाय शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोजगार समाचार
    मैगी, चाय और कॉफी सहित दूध भी हुआ महंगा, नेस्ले और HUL ने बढ़ाए दाम नेस्ले
    रिलीज से पहले ही प्रभास की 'राधे श्याम' ने 200 करोड़ रुपये जुटा लिए बॉलीवुड समाचार
    भारतपे को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने छोड़ी कंपनी, पत्नी को हटाए जाने के बाद लिया फैसला सोशल मीडिया

    बैंकिंग

    NRI अब अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर से कर सकेंगे UPI पेमेंट UPI
    मध्य प्रदेश: सहकारी बैंकों में निकली क्लर्क और सोसायटी मैनेजर के 2,254 पदों पर भर्ती परीक्षा
    अगले महीने से लागू होंगे क्रेडिट कार्ड के ये नए नियम, जानिए आपको कैसे करेंगे प्रभावित भारतीय रिजर्व बैंक
    सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, एक साल तक मिलेगा कैशबैक सैमसंग

    बीमा

    कमर्शियल वाहन को निजी वाहन के तौर पर किस तरह कराया जाता है पंजीकृत? जानें नियम सेकेंड हैंड कार
    फिटनेस सर्टिफिकेट के ना होने पर भी बीमा कंपनी को घटना के लिए देना होगा मुआवजा मोटरसाइकिल
    केंद्र सरकार ने जारी की वाहन इंश्योरेंस की नई दरें, अगले महीने से होंगी लागू इलेक्ट्रिक वाहन
    क्या है कार का जीरो डेप इंश्योरेंस और इसका फायदा? जानिए सबकुछ ऑटोमोबाइल

    बिज़नेस की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    Business Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023