आधार कार्ड में जानकारियों को कितनी बार कर सकते हैं अपडेट?

आधार कार्ड को और सुरक्षित बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नियमों में संशोधन करता रहता है, ताकि लोगों की सही जानकारी मिल सके। हाल ही में UIDAI ने आधार में नाम, लिंग और जन्मतिथि को अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया था और अब आधार में ये जानकारियां अपडेट करने की सीमा तय की गई है। आइए जानते हैं कि आधार कार्ड में आप जानकारी को कितनी बार अपडेट कर सकते हैं।
आधार कार्ड सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक में खाता खोलने से लेकर सरकार की योजनाओं तक का लाभ लेने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिसमें कार्ड होल्डर का नाम सही होना बहुत जरूरी है। नाम को सही कराने के लिए UIDAI ने अपने नियम में बदलाव किया है। आधार कार्ड में हुई नाम की गलतियों को अधिकतम दो बार ही बदला जा सकता है। जिससे कार्डधारक अपना नाम ध्यान से सही करा लें।
जन्म की तारीख को अपडेट करने के लिए UIDAI के सख्त नियम हैं। आधार कार्ड में जन्मतिथि केवल एक बार ही अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आधार नामांकन के दौरान दर्ज की गई जन्म की तारीख में तीन साल की अधिकतम रेंज (प्लस या माइनस) के साथ जन्मतिथि में बदलाव की अनुमति होगी। अगर नामांकन के समय जन्म की तारीख का कोई दस्तावेज नहीं है तो UIDAI में जन्मतिथि 'घोषित' या 'अनुमानित' के रूप में दर्ज की जाएगी।
UIDAI के मुताबिक कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड में अपना लिंग केवल एक बार ही अपडेट करा सकता है। वैसे आधार कार्ड में लिंग को लेकर गलतियां कम पाई जाती हैं। लेकिन अगर कोई गलती है तो उसको एक बार में ही सही करवा लें।
अगर आप तय संख्या से अधिक बार आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के माध्यम से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके लिए आधार कार्ड धारक को UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस के माध्यम से आप नाम, लिंग और जन्मतिथि में तय सीमा की लिमिट खत्म होने के बाद भी बदलाव करवा सकते हैं। इसके लिए UIDAI के कार्यालय से संपर्क करें।
UIDAI के आंकड़ों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अब तक 126 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अब तक 92.86% जनसंख्या को आधार कार्ड मिल चूका है।