आधार से पैन कार्ड को कराएं लिंक, नहीं तो देना होगा 1,000 रुपये का जुर्माना
पैन कार्ड हमारे जीवन में इस्तेमाल होने वाले जरूरी दस्तावेजों में से एक है और इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख तय कर दी है। ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और इसके साथ ही जुर्माना भी लगेगा। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो नीचे लिखी प्रक्रिया से करा लें।
सबसे पहले जानें पैन कार्ड क्या है
इनकम टैक्स विभाग की तरफ से परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड में वे जानकारियां होती हैं, जो इनकम टैक्स विभाग के लिए जरूरी होती हैं। इस कार्ड के जरिए इनकम टैक्स विभाग आपके टैक्स पेमेंट, TDS/TCS क्रेडिट और इनकम टैक्स रिटर्न जैसे विशेष ट्रांजेक्शन कभी भी देख सकता है। यह जानकारी कार्ड के 10 डिजिट के अल्फान्यूमेरिक नंबर से मिलती है।
डेडलाइन के बाद लगेगा 1,000 रुपये का जुर्माना
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022, तय की है। इसके बाद आपका पैन कार्ड आमान्य हो जाएगा और लिंक कराने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। पैन कार्ड अमान्य हो जाने के बाद आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और बैंक में अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड भी इन सभी कार्यों के लिए जरूरी होता है।
आमान्य पैन कार्ड के इस्तेमाल पर क्या होगा?
आमान्य पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत कार्रवाई की जाती है। इससे अच्छा है कि आप आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लें।
इस तरह आधार से पैन को करें लिंक
आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं। अब लिंक आधार के विकल्प को चुनें। अब आपके सामने डिटेल भरने का ऑप्शन खुलेगा, उसमें अपनी सारी डिटेल भरें। इसके बाद पैन नंबर और आधार नंबर भरें। सभी डिटेल्स भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें। अंत में लिंक आधार पर क्लिक करें। इन सभी प्रक्रिया के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।