
असम में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, इनको छूट
क्या है खबर?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। सरमा ने बताया कि यह फैसला एक साल तक के लिए लिया गया है। हालांकि, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को इससे राहत दी गई है, यानी उनका कार्ड बनेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें सितंबर तक अवसर मिलेगा।
फैसला
जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार- सरमा
मुख्यमंत्री सरमा ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि अत्यंत दुर्लभ मामलों में, आवेदन खिड़की बंद होने के बाद भी जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि अनुमोदन देने से पहले, जिला आयुक्त को विशेष शाखा की रिपोर्ट और विदेशी न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का सत्यापन करना होगा। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से कोई नागरिकता के लिए दावा नहीं कर सकता है।
दावा
अवैध नागरिकों को आधार पाने से रोका जाएगा
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कैबिनेट के फैसले का उद्देश्य अवैध विदेशियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को असम में आधार कार्ड हासिल करने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि राज्य ने लगातार सीमा पार से घुसपैठियों को पीछे धकेला है। अब ऐसे लोगों के असम के रास्ते आधार कार्ड हासिल करने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।