31 दिसंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर भरना होगा दोगुना जुर्माना
आयकर विभाग ने कोरोना महामारी के दौर में करदाताओं को आयकर रिर्टन (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर राहत देने के बाद अब सख्ती शुरू कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 की ITR निर्धारित तारीख 31 दिसंबर तक दाखिल नहीं करने पर दोगुना जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है। इस तारीख तक ITR दाखिल नहीं करने वाले करदाताओं को 10,000 रुपये जुर्माना भरना होगा।
आयकर विभाग ने इस तरह दी थी राहत
बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए देश में लागू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए आयकर विभाग ने पहली बार मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दिया था। इसके बाद भी अधिकतर आयकर दाता रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे। ऐसे में सरकार ने 24 अक्टूबर को इसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
क्यों देनी होगा दोगुना जुर्माना?
सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। इसके बाद 31 दिसंबर से पहले ITR दाखिल करने पर 5,000 रुपये तथा 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च से पहले दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होता है। विशेषज्ञों के अनुसार आयकर अधिनियम के सेक्शन 234F में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में ITR मिस करने पर दो टियर में लेट फीस वसूलने का प्रावधान है।
पांच लाख से अधिक आय होने पर ही लगेगा दोगुना जुर्माना
देर से ITR दाखिल करने पर दोगुना जुर्माना उसी स्थिति में देना होगा जब कुल आय (जरूरी छूट और कटौती के बाद) पांच लाख रुपये से अधिक है। यदि कुल आय पांच लाख से कम है तो उन्हें महज 1,000 रुपये तक जुर्माना भरना होगा।
किसके लिए जरूरी है ITR दाखिल करना?
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार 60,000 रुपये या उससे अधिक की सालाना कमाई करने वाले 60 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों के लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों या 60 से 80 वर्ष की आयु वाले उन लोगों के लिए भी ITR दाखिल करना अनिवार्य है, जिनकी सालाना कमाई पांच लाख रुपये या उससे अधिक है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें भी नियमानुसार दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
इन्हें भी दाखिल करनी होगी ITR
कुछ मामलों में टैक्स छूट से कम कमाई होने पर भी ITR दाखिल करना अनिवार्य होता है। वित्त वर्ष 2019-20 से इसे लागू किया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति के खुद या किसी अन्य के विदेशी दौरे पर दो लाख या उससे अधिक खर्च करने, एक लाख रुपये से ज्यादा बिजली बिल भरने, किसी बैंक या सहकारी बैंक के एक से अधिक खातों में एक करोड़ से अधिक जमा करने पर भी ITR दाखिल करनी होगी।
इस तरह से दाखिल करें ऑनलाइन ITR
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद यूजर आईडी पैन, पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें। फिर दिए गए प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हुए अपना रिटर्न भरें। इस बार आयकर विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए 'झटपट प्रोसेसिंग' भी शुरू की है। यदि आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं की तो इस सुविधा के जरिए दाखिल कर सकते हैं।
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद कराना होगा सत्यापन
ऑनलाइन ITR दाखिल करने के बाद आपको 120 दिनों के अंदर उसका सत्यापन करना होता है। इसके आप आधार OTP, नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) और हार्ड कॉपी जमा कराकर कर सकते हैं।