PAN और TAN में क्या अंतर है? जानिए इनकी ज़रूरत और आवेदन की पूरी प्रक्रिया
भारत में करदाताओं और कर संग्राहकों के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से स्थायी खाता संख्या (PAN) एवं कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN) है। PAN उन व्यक्तियों और संगठनों को जारी किया जाता है, जिन्हें करों का भुगतान करना होता है, जबकि TAN उन व्यवसायों और संगठनों के लिए होता है जो स्त्रोत पर करों में कटौती/जमा करते हैं। आज यहाँ हम आपको दोनों के बीच के अंतर के बारे में बताने जा रहे हैं।
क्या है PAN कार्ड?
स्थायी खाता संख्या (PAN) एक अद्वितीय 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जो भारत के सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड कर योग्य वेतन लेने, व्यवसायिक शुल्क प्राप्त करने, परिसंपत्तियों की बिक्री या ख़रीद और अन्य फ़ंड की ख़रीद या बिक्री के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा यह पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। कोई भी बालिग या नाबालिग अपना पैन कार्ड बनवा सकता है।
कैसे करें PAN कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले PAN कार्ड के आवेदन के लिए NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आप आवेदन के प्रकार और श्रेणी का चयन करें। अब आवश्यक आवेदक विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
क्या है TAN?
TAN एक दस अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जो ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं को आवंटित की जाती है जो स्त्रोत पर कर घटाती या एकत्र करती हैं। प्रत्येक संगठन जो स्त्रोत पर कर घटाता है या एकत्र करता है, उसे TAN के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है, जिसे उनके TDS/TCS रिटर्न में उद्घृत किया जाना चाहिए। TAN प्राप्त करने के बाद TDS रिटर्न को व्यवसायों/संगठनों द्वारा प्रत्येक तिमाही दाख़िल किया जाना चाहिए।
TAN के लिए कैसे करें आवेदन
TAN के लिए आवेदन करने वालों को भी NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ TAN आवेदन के लिए लॉग-इन करें। इसके बाद 'Online Application for TAN (Form 49B) पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेन्यू से कटौतीकर्ताओं की श्रेणी का चयन करें और 'Select' बटन पर क्लिक करें। फ़ॉर्म में ज़रूरी विवरण दर्ज करें और भुगतान करें। भुगतान के बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, जिसे बचाकर रखें।
अंतिम चरण
प्राप्त पर्ची को सुरक्षहित रखें और दस्तावेज़ों को NSDL को भेजें। NSDL को दस्तावेज़ भेजना चाहते हैं तो इस पते, 'NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8, मॉडल कॉलोनी, डीप बंगला चौक के पास, पुणे-411016' पर भेजें।