नाबालिगों के लिए क्यों ज़रूरी है पैन कार्ड और कैसे बनवाएँ? जानें पूरी प्रक्रिया
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) एक अद्वितीय 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान है, जो भारत के सभी करदाताओं के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड कर योग्य वेतन लेने, व्यवसायिक शुल्क प्राप्त करने, परिसंपत्तियों की बिक्री या ख़रीद और अन्य फ़ंड की ख़रीद या बिक्री के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा यह पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक नाबालिग भी अपना पैन कार्ड बनवा सकता है।
नाबालिगों को इसलिए ज़रूरी है पैन कार्ड
बता दें कि निम्नलिखित स्थितियों में नाबालिगों के लिए भी पैन कार्ड की ज़रूरत होता है। 1) अगर अभिभावक अपने बच्चे को अपने निवेश का नॉमिनी बनाना चाहते हैं या उसके नाम से कुछ ख़रीदना चाहते है, तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। 2) बच्चों का बैंक खाता खोलने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ सकती है। 3) अगर कोई नाबालिग किसी माध्यम से कर योग्य आय प्राप्त करता है तो उसे पैन कार्ड की ज़रूरत होगी।
नाबालिगों के पैन आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
किसी नाबालिग के पैन कार्ड के आवेदन के लिए माता-पिता का पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड/राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी कार्ड/पासपोर्ट और नाबालिग का आयु प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है।
पैन कार्ड के आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले पैन कार्ड के आवेदन के लिए NSDL के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ। वहाँ आवेदन प्रकार और श्रेणी का चयन करें। अब आवश्यक आवेदक विवरण दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जिसे बाद में आप आवेदन की स्थिति जानने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
पैन कार्ड के आवेदन के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया
अगर आप नाबालिग पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले NSDL के आधिकारिक पोर्टल से 'Form 49A' डाउनलोड करें। अब उसमें ज़रूरी विवरण भरें और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें। इसके बाद शुल्क के साथ फ़ॉर्म और दस्तावेज़ को नज़दीकी NSDL कार्यालय में जमा करें। सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आपके दिए गए पते पर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा।
क्य होगा जब नाबालिग 18 साल का हो जाएगा?
चूँकि नाबालिग के पैन कार्ड पर उनकी तस्वीर और डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होता है, इसलिए इसे पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जब नाबालिग 18 साल का हो जाता है तो उसे पैन कार्ड को अपडेट करना होता है।