स्क्रैप होंगे इस राज्य के 15 साल पुराने सभी वाहन, NGT ने दिया आदेश
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पश्चिम बंगाल में 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को चलन से बाहर करने का आदेश दिया है। NGT के आदेश में कहा गया है कि अगले छह महीनों में इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की जरूरत है। इसके लिए वाहन मालिकों को इस साल के अंत तक अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने की छूट है। यह आदेश पूरे राज्य में सभी BS4 मानक वाहनों पर लागू किया गया है।
65 लाख से ज्यादा है पुराने निजी वाहनों आंकड़ा
एक अनुमान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 18.2 लाख निजी वाहन हैं, जो 15 साल से पुराने हैं। इसके अनुसार राज्यभर में कुल मिलाकर 65 लाख से अधिक निजी वाहन हैं जिन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। कोलकाता में इस वक्त चलने वाले कमर्शियल वाहनों में कम से कम 2.19 लाख वाहनों को तुरंत बंद करने की आवश्यकता है, जबकि पूरे राज्य में यह संख्या 6.97 लाख वाहनों की है।
NGT की पीठ ने आदेश में यह भी कहा
NGT की कोलकाता स्थित पीठ के आदेश में कहा गया है, "पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए, प्राकृतिक गैस बसों और इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत के साथ स्वच्छ और ग्रीन तकनीक के उपयोग की दिशा में एक कदम बढ़या जा सकता है।"
वाहन फैला रहे हैं सबसे ज्यादा प्रदूषण- अधिकारी
हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोलकाता में प्रदूषण का मुख्य कारण भारी संख्या में सड़कों पर दौड़ रहे वाहन हैं। ये वाहन PM 2.5 प्रदूषण का लगभग 25 प्रतिशत और PM 10 का लगभग 10 प्रतिशत प्रदूषण फैलाते हैं। याचिका दायर करने वाले कार्यकर्ता सुभाष दत्ता ने कहा "यह सिर्फ शुरुआत है, काम यहां से शुरू होगा। हम इस मामले को और अधिक सक्रियता से आगे बढ़ाएंगे।"
सरकार द्वार उठाये गये कदम
राज्य सरकार का कहना है कि वह कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए पहले ही इलेक्ट्रिक और CNG बसों को हरी झंडी दिखा चुकी है। राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोलकाता में 1,200 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बनाई है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं। भारत सरकार पुराने वाहनों से निजात पाने के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेकर आ चुकी है।
क्या है स्क्रैपेज पॉलिसी?
भारत में नई स्क्रैपेज पॉलिसी पिछले साल फरवरी में लागू हुई थी। इसके नियमों के तहत सभी वाहन मालिकों को अपनी पुरानी हो चुकी गाड़ी को स्क्रैप (नष्ट) कराना होता है। जिसके बाद स्क्रैप कराये गये वाहन के सर्टिफिकेट से नई कार खरीदने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलती है। अपने वाहनों को हमेशा रजिस्टर्ड स्क्रैपर से ही स्क्रैप करवाना चाहिए। इसके लिए आप अपने संबंधित राज्य सरकार की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपर्स की लिस्ट देख सकते हैं।