स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के साथ नई कार खरीदने पर टैक्स में मिलेगी 25 प्रतिशत तक की छूट
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत कल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की थी। इसमें नए वाहन खरीदते समय स्क्रैपेज सर्टिफिकेट जमा करने वाले ग्राहक को रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले भी सरकार ग्राहकों को अपने पुराने वाहनों को नष्ट कर नया खरीदने पर पांच प्रतिशत छूट देने के लिए कह चुकी है। अब टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट का प्रस्ताव दिया है।
किस वाहन पर मिलेगी कितनी छूट?
जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट अधिसूचना के अनुसार स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के साथ निजी वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट और कमर्शियल वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद से स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत दी जाने वाली यह छूट सभी ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी।
कितने साल के लिए उपलब्ध होगी छूट?
ड्रॉफ्ट अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह छूट निजी वाहनों के लिए 15 साल तक और कमर्शियल वाहनों के लिए आठ साल तक उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि निजी वाहन वाले 15 साल तक और कमर्शियल वाहन वाले आठ साल तक अपने पुराने वाहन को नष्ट करने पर मिलने वाला स्क्रैपेज सर्टिफिकेट का उपयोग कर टैक्स में छूट का लाभ उठा पाएंगे। अगले महीने तक इसके लिए सुझाव मांगे हैं। फिर अंतिम सूचना अधिसूचना जारी होगी।
प्रदूषण कम करने में और ईँधन दक्षता बढ़ाने में मिलेगी मदद
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में नई स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में बताते हुए कहा कि इससे ईंधन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा गडकरी ने हाल ही में बताया कि देश में फिलहाल चार करोड़ से अधिक ऐसे वाहन हैं, जिन पर ग्रीन टैक्स लगना चाहिए।
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत किए गए ये बदलाव
नई स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलने पर उनका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। साथ ही पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस में इजाफा भी कर किया दिया गया है। 15 साल से पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिक फीस का भुगतान करना होगा। इसके अलावा सरकारी विभागों के 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा।