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दूसरे राज्य से कार की RC कैसी होगी ट्रांसफर? आसान तरीके से समझिये 
दूसरे राज्य से कार खरीदने पर आपको RC ट्रांसफर कराने की जरूरत होती है (तस्वीर: फ्रीपिक)

दूसरे राज्य से कार की RC कैसी होगी ट्रांसफर? आसान तरीके से समझिये 

Jun 09, 2024
05:05 pm

क्या है खबर?

सस्ती और मनचाहा विकल्प मिलने के कारण लोग यूज्ड कार खरीदना पसंद करते हैं। कई बार आपकी जरूरत दूसरे राज्य में जाकर पूरी होती है। ऐसे में आपको अपनी कार का स्वामित्व बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन जानकारी को अपडेट करना और नए राज्य में नया पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) प्राप्त करना शामिल है। RC ट्रांसफर की प्रक्रिया सभी राज्यों में समान है। आइये जानते हैं दूसरे राज्य से RC ट्रांसफर कराने का क्या तरीका है।

NOC 

मौजूदा राज्य के RTO से लेनी होगी NOC

सबसे पहले आपको जिस राज्य से पुरानी कार खरीदी वहां के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके लिए फॉर्म 27 और 28, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी, टैक्स डॉक्यूमेंट, ओरिजनल चेचिस नंबर, CMV फॉर्म 28, स्थानीय थाने से NOC की आवश्यकता होती है। इसके बाद जिस राज्य के लिए आपको RC ट्रांसफर कराना है, वहां गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

री-रजिस्ट्रेशन 

इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता 

गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए ओरिजनल RC की कॉपी, बीमा की कॉपी, पुराने RTO से मिली NOC, फॉर्म-29, फॉर्म 30, फोटो ID प्रूफ, स्थानीय पते का प्रूफ और 30 रुपये के स्टांप लगे सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफे की आवश्यकता होगी। दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर करने पर आप रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ फॉर्म-16, नई और पुरानी RC की कॉपी, बीमा पॉलिसी के कागज, फोटो ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी।